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General Rules for Concessions in Railway (Eng / Hindi)

General Rules for Concessions

IRCA Coaching Tariff No. 25 P-I V-II Rule No. 101

1. At a time, only one concession can be granted to a person. Exception – SC/ ST student.

2. Concession is given only in Mail / Express fare.

3. Concession is given only in basic fare and not in other charges like Reservation Fee and   Supplementary Charges etc.

4. Concessional tickets are issued by the shortest route, but in the following circumstances they can be issued by longer route:-

a. If the distance of longer route is exceeding the distance of shorter route up to15%.

b. If the journey period by longer route is less as compared to shorter route.


5. The concessional ticket holder must travel by the route for which the concessional ticket is issued. If found travelling by other than the booked route he will be treated as without ticket and charged  accordingly.

6. If return journey concessional ticket is issued, then the passenger should perform both outward and  return journey by the same route.

7. Concessional ticket holders cannot upgrade their ticket to upper class, but persons who are eligible for concession in first class can travel in AC-2T by paying the difference of the fare =  concessional fare of first class + (fare of  AC-2T – fare of first class).

8. Only the person, in favour of whom the concessional certificate is issued, can travel on it.

9. No concession will be granted on C.P. Sections.

(Murtizapur - Achalpur, Murtizapur - Yavatmal and Pulgaon - Arvi.). Exception - Senior Citizen can be granted concession.

10. No concession will be granted on Neral - Matheran Section of Central Railway.

11. Break journey is not permitted on concessional tickets issued under special circumstances.

12. When the fare is borne by Central / State Government / Local Bodies / Corporations or    Government Undertakings, no concession will be granted.

Exception – Concession is granted for participating in sports tournaments sponsored by Central /  State Government.

13. While granting concession -

• Percentage of fare to be collected should be calculated.

• Base fare must not be less than minimum fare. After giving concession it may
   be less than minimum fare.

• Percentage of concession will be same for concession holder and
   attendant.(Exception – Cancer Patient)

14. Original certificate must be produced, wherever needed.

15. If the age of passenger availing concession is less than 5 years, then he will travel free and Concession will be granted to attendant as per rule.


रियायत के सामान्य नियम 

IRCA Coaching Tariff No. 25 PI VII Rule No. 101

1. एक समय मे एक व्यक्ति को एक ही रियायत दी जायेगी। 
अपवादः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी।

2. रियायत केवल मेल / एक्स. गाड़ी के किराये में दी जायेगी।

3. रियायत केवल मूल किराये में दी जायेगी, अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क, अनुपूरक प्रभार, में नहीं दी जायेगी।

4. रियायती टिकट नजदीक के मार्ग से ही जारी किया जाता है, परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में लंबे मार्ग से जारी किया जा सकता है:-

a. यदि लंबे मार्ग की दूरी नजदीक के मार्ग से 15% तक अधिक होने पर।
b. यदि लंबे मार्ग से यात्रा में नजदीकी मार्ग की तुलना में कम समय लगता हो।
5. रियायती टिकट धारक को उसी मार्ग से यात्रा करनी चाहिए, जिस मार्ग के लिए रियायती टिकट जारी गया है। अन्य मार्ग से यात्रा करते पाये जाने पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा

6. यदि वापसी यात्रा हेतु रियायती टिकट जारी किया गया है, तो बाहरी यात्रा और वापसी यात्रा उसी मार्ग से की जानी चाहिए।

7. रियायती टिकट धारक अपने टिकट को उच्च श्रेणी में परिवर्तित नहीं कर सकते है। परंतु जिन व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी में रियायत दी जाती है, वह वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में किराये का अन्तर देकर यात्रा कर सकते हैं प्रथम श्रेणी का रियायती किराया ( (वातानुकूलित शयनयान श्रेणी का किराया प्रथम श्रेणी का किराया)

8. रियायती पत्र जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया गया है, वही व्यक्ति उस पर यात्रा कर सकता है।

9. मध्य रेलवे के सी.पी. खण्डों (मुर्तिजापुर -अचलपुर, मुर्तिजापुर- यवतमाल और पुलगाँव आर्वी) पर रियायत नहीं दी जायेगी। अपवाद वरिष्ठ नागरिक को रियायत दी जायेगी।

10. मध्य रेलवे के नेरल माथेरान खंड पर रियायत नहीं दी जायेगी।

11. विशेष परिस्थितियों में जारी किये गये रियायती टिकट पर यात्रा विराम की अनुमति नहीं है। केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों / निगमों या सरकारी उपक्रमो व्दारा यात्रा खर्च उठाने पर रियायत नहीं दी जायेगी। अपवाद केंद्र / राज्य सरकार व्दारा प्रायोजित खेलकूद टुर्नामेंट में भाग लेने के लिए रियायत दी जायेगी ।

12. रियायत देते समय-
  • जितना प्रतिशत किराया लेना है, उसकी गणना की जाएगी।
  • मूल किराया न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए परंतु रियायत देने के बाद यह कम हो सकता हैं।
  • रियायत का प्रतिशत रियायतधारक तथा परिचारक दोनों के लिए समान होगा। (अपवाद - कॅन्सर रोगी)

13. जहाँ भी आवश्यक हो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. रियायत का लाभ उठाने वाले यात्री की आयु यदि 5 वर्ष से कम है, तो वह मुफ्त यात्रा करेगा तथा परिचारक को नियमानुसार रियायत दी जायेगी।


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