यात्री का गाड़ी (Train) में सामान चोरी होने पर कार्यवाही
1. गाड़ी में चोरी हो जाने पर रिपोर्ट (एफआईआर) करने की व्यवस्था भारतीय रेल पर उपलब्ध है.
2. रिपोर्ट (एफआईआर) करने के लिये निर्धारित प्रपत्र समय सारिणी में दिया गया है.
3. निर्धारित एफआईआर फार्म हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में कोच कंडक्टर, टीटीई, गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मियों के पास उपलब्ध होता है। इसे भरने के बाद, यह फार्म किसी भी अधिकारी अर्थात् टीटीई/ गार्ड अथवा तैनात जीआरपी कर्मी को अगले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सौंपा जा सकता है।