Military Concession Orders
IAFT 1709A – This concession form is issued to military personnel’s and for their family members travelling on leave at their own expense. It is also known as D form. Ticket is issued after collecting 60% fare in cash and rest 40% fare is debited to Defence ministry. Free allowance per passenger is 40 kg. Guard certificate is not issued. If passenger is detected travelling with unexchanged warrant, he will be charged as travelling without ticket.
IAFT 1719 - This concession form is issued to cadets of the National Defence Academy / Air Force College / Naval Training Institute or ships. 50 % fare is collected in cash and remaining 50 % is debited to Defence Ministry. Free allowance per passenger is 40 kg. Guard certificate is not issued. If passenger is detected travelling with unexchanged warrant, he will be charged as travelling without ticket.
IAFT 1720 / 1720 A - This concession form is issued to JCO / WO and other Officers and soldiers. 50% fare is collected in cash and remaining 50% is debited to Defence Ministry. Free allowance per passenger is 40 kg. Guard certificate is issued. If passenger is detected travelling with unexchanged warrant, he will be charged as travelling without ticket.
IAFT 1728 - This concession form is issued to retired soldiers proceeding to attend Regimental re- unions. Return journey ticket is issued after collecting single journey fare. Free allowance will be granted as per class. Guard certificate is issued. If passenger is detected travelling with unexchanged warrant, following action will be initiated -
1. If detected during outward journey – Full fare of single journey + Excess charge upto the point of detection. Free EFR will be issued for return journey.
2. If detected during return journey – Full fare of single journey + Equivalent Excess charge.
IAFT 1732 - This concession form is issued to members of the military nursing services including matrons of military family hospitals. 50% fare is collected in cash and remaining 50% is debited to Defence Ministry. Free allowance per passenger is 40 kg. Guard certificate is issued.
IAFT 1736 - This concession form is issued to soldiers participating in various sports events. 50% fare is collected in cash and remaining 50% is debited to Defence Ministry. Free allowance will be granted as per class. Guard certificate is issued.
If passenger is detected travelling with un-exchanged warrant, 50% of fare for entire distance will be collected as excess fare and fare up to the point of detection will be collected as excess charge.
सैनिक रियायती पत्र
IAFT 1709 A - जब सैनिक अधिकारी छुट्टी पर अकेले या परिवार के साथ स्वयं के खर्च पर यात्रा करते हैं तब इन्हे सैनिक विभाग व्दारा यह रियायती पत्र जारी किया जाता है। इसे डी फार्म भी कहते हैं। इसके बदले 60% नकद किराया लेकर टिकट जारी किया जाता है तथा शेष 40% किराया रक्षा मंत्रालय के नाम से डेबिट किया जाता है। प्रति यात्री वजन में 40 kg निःशुल्क छूट दी जाएगी। गार्ड प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। यदि यात्री बिना बदले वारंट पर यात्रा करते पाया जाता है, तो बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जाएगा।
IAFT 1719 - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) / वायु सेना कॉलेज / नेवल प्रशिक्षण संस्थान या जहाज के प्रशिक्षुओं को यह रियायती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके बदले में 50% किराया नकद में लिया जाता है तथा शेष 50% किराया रक्षा मंत्रालय के नाम से डेबिट किया जाता है। प्रति यात्री वजन में 40 kg निःशुल्क छूट दी जाएगी। गार्ड प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। यदि बिना बदले वारंट पर यात्रा करते पाया जाता है तो बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जाएगा।
IAFT 1720/1720A JCO / WO तथा अन्य सैनिकों को यह रियायती पत्र जारी किया जाता है। इसके बदले में 50% किराया नकद में लिया जाता है तथा शेष 50% किराया रक्षा मंत्रालय के नाम से डेबिट किया जाता है। प्रति यात्री निःशुल्क वजन की छूट श्रेणी के अनुसार दी जाएगी। गार्ड प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यदि बिना बदले वारंट पर यात्रा करते पाया जाता है तो बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जाएगा।
IAFT 1728 - सेवा निवृत्त सैनिकों को रेजीमेंटल रि-यूनियन में उपस्थित रहने के लिए यह रियायती पत्र जारी किया जाता हैं। इस रियायती पत्र पर एक तरफा किराया लेकर वापसी यात्रा का टिकट जारी किया जाता है। श्रेणी के अनुसार सामान में वजन की निःशुल्क छूट दी जाएगी। गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिना बदले वारंट पर यात्रा करते पाए जाने पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाएगी -
1. बाहरी यात्रा में पकड़े जाने पर एक तरफा यात्रा का पूरा किराया पाए जाने के स्थान तक अतिरिक्त प्रभार। वापसी यात्रा हेतु निःशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जाएगी।
2. वापसी यात्रा में पकड़े जाने पर एक तरफा यात्रा का पूरा किराया उतना ही अतिरिक्त प्रभार
IAFT 1732 - सेना नर्सिंग सेवा के सदस्यों तथा सैनिक पारिवारिक अस्पतालों की मेट्रन के लिए जारी किया जाता हैं। इस रियायती पत्र पर 50% किराया नकद में लिया जाता है और शेष 50% रक्षा मंत्रालय को डेबिट किया जाता है। प्रति यात्री 40 kg निःशुल्क छूट दी जाएगी | गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
IAFT 1736 - विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को यह रियायती पत्र जारी किया जाता है। इस वारंट पर 50% किराया नकद लेकर और शेष 50% रक्षा मंत्रालय को डेबिट करके टिकट जारी किया जाता है। श्रेणी के अनुसार सामान में वजन की निःशुल्क छूट दी जाएगी। गार्ड प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
यदि बिना बदले वारंट पर यात्रा करते पाए जाने पर पूरी दूरी का 50% किराया अतिरिक्त किराए के रुप में और पकडे जाने के स्थान तक का किराया अतिरिक्त प्रभार के रुप में लिया जाएगा।
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