मार्ग परिवर्तन (Diversion):- परिवहन के दौरान वैगन । गाडी का मार्ग बदलकर नये गंतव्य स्टेशन को ले जाना, इसे मार्ग परिवर्तन कहते है। मार्ग परिवर्तन की कोई गारंटी नहीं दी जायेगी। मार्ग परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते है-
1. मार्ग परिवर्तन केवल वैगन भार या गाडी भार प्रेषण का ही किया जायेगा।
2. पार्टी व्दारा लिखित आवेदन प्रस्थान स्टेशन पर दिया जाना चाहिए।
3. प्रति चौपहिया वैगन के लिए 300/- और आठ पहिया वैगन के लिए 750/- रूपये मार्ग परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा।