निजी कैस
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल में रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने से पहले अपनी निजी नकदी की घोषणा करने के नियम हैं, यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बुकिंग ऑफिस, पार्सल ऑफिस और गुड्स शेड में काम करते हैं और जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं। कुछ कर्मचारी श्रेणियाँ जिन्हें अपनी निजी नकदी घोषित करने की आवश्यकता होती है, उनमें शामिल हैं:
पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क, साइडिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर, हेड टिकट कलेक्टर, मुख्य टिकट निरीक्षक, टीटीई, कंडक्टर, स्टेशन मास्टर (जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं), गार्ड आदि ।