रियायत के सामान्य नियम
IRCA Coaching Tariff No. 25 PI VII Rule No. 101
1. एक समय मे एक व्यक्ति को एक ही रियायत दी जायेगी।
अपवादः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी।
2. रियायत केवल मेल / एक्स. गाड़ी के किराये में दी जायेगी।
3. रियायत केवल मूल किराये में दी जायेगी, अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क, अनुपूरक प्रभार, में नहीं दी जायेगी।