गार्ड प्रमाण - पत्र
धारा 55/1 : इस धारा के अनुसार रेल से यात्रा करने के लिये यात्री के पास उचित टिकट या पास होना चाहिए.
धारा 55 /2 : इस धारा के अनुसार यदि यात्री किसी कारणवश टिकट प्राप्त करने में असमर्थ है, तो अधिकृत रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा आरम्भ करने के लिए अनुमति दे सकते है, इस शर्त पर कि मांग किये जाने पर किराये का तुरंत भुगतान किया जायेगा. ऐसी परिस्थिति मे जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र को गार्ड प्रमाण पत्र कहते है. जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट जारी किए जाते है, वहाँ वैध प्लेटफार्म टिकट प्रस्तुत करने पर ही गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.
गार्ड प्रमाण पत्र का नंबर वाणिज्य 164 बी होता है.
निम्नलिखित रेल कर्मचारी गार्ड प्रमाण पत्र जारी कर सकते है -
1.यात्री गाडियों के गार्ड.
2. टी.टी.ई./कन्डक्टर.
3. कुछ प्रमुख स्टेशनों के प्रधान टिकट संग्राहक.