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Important Sections of Railway Act 1989, Cognizable and Noncognizable sections

Section 49:Exhibition of time table and fare table at stations.

Section 50: Issue of tickets on payment of fare.

Section 51: Ticket shall be issued subject to condition of availability of accommodation in the train/class. If the passenger is compelled to travel in lower class due to non-availability of accommodation, refund of differenceof fare between two classes will be granted.

Section 52: If a ticket is presented for cancellation, Railway administration shall cancel the ticket and grant refund as per rules.

Section 53: Transfer of tickets is not permitted. But authorised railway employee may permit change of name on reserved tickets as per rules.

Section 54: Every passenger shall present / surrender his pass or ticket ondemand by authorised railway servant for examination during journey or at the end of the journey.

Section 55/1: No person shall enter in any carriage of a Railway without proper pass or ticket or permission from authorised railway servant.

Section 55/2: If a passenger is unable to purchase a ticket, he may be issued a certificate to commence journey without ticket by authorised railway servant, which is known as guard certificate, on condition that he subsequently pays the fare when demanded.

Section 56: A person suffering from infectious disease is not permitted to enter Railway premises or travel by Rail without permission of authorised railway servant.

Section 57: Railway administration shall fix the maximum number of passengers to be carried in each coach and exhibit the same inside or outside the coach in Hindi, English, and regional languages.

Section 58: Railway administration shall earmark one compartment or adequate no of berths in every train for exclusive use of females. Apart from this one unreserved coach is also earmarked for ladies in passenger trains, in which only lady passengers and children aged less than 12 years can travel with them.

Section 59: In every passenger train Railway Administration shall provide means of communication between Railway employees and passengers – Alarm Chain. If these means are being misused they may be disconnected by Railway Administration.

Section 60: Railway Administration has been empowered by Central Governmentto frame rules on various issues, - refund of fare on cancellation of tickets.

Section 67: No person can bring dangerous or offensive goods to railway premises without permission. Advance intimation should be given to station manager for booking of dangerous or offensive goods.


Section 137: Fraudulently travelling or attempting to travel without proper pass or
ticket – penalty upto Rs.1000/- or imprisonment upto 6 months or both, minimum
penalty shall be Rs. 500/-.


Section 138: If a passenger is detected travelling without ticket, then excess fare along with excess charge will be collected upto the point of detection. If detected travelling in higher class on a lower class ticket or detected travelling beyond authorised distance, difference between payable and paid fare along with excess charges will be collected upto the point of detention. In case of nonpayment - imprisonment upto one month (minimum 10 days).

Section 139: Any person failing or refusing to pay the fare and excess charge referred to in section 138, may be removed at any station by any authorised railway servant. However a woman or child if unaccompanied by a male passenger shall not be so removed except either at the station, from where he/she commences his/her journey or at a junction or a terminal station or at the headquarters of a civil district and such removed shall be made only during the day.

Section 141: Misuse of Alarm Chain - punishable with imprisonment upto one year, or with fine upto Rs.1000/-. Punishment shall not be less than fine of Rs.500 /- in case of conviction for first offence, and imprisonment for three months in case of conviction for second and subsequent offence.

Section 142/1- If any person sells or attempts to sell any reserved ticket or season ticket to any other passenger, he shall be punishable with imprisonment upto 3 months or with fine upto to Rs. 500/- or both, and forfeiture of the ticket.

Section 142/2- If any person is found purchasing any ticket in the above manner, he shall be punishable with imprisonment upto 3 months or fine upto Rs. 500/- or both. The ticket shall be forfeited and he shall be deemed to be travelling without ticket.

Section 143 - If any person carries on the business of procuring and supplying ticket, he shall be punishable with imprisonment upto 3 years or with fine upto Rs.10,000/- or both and tickets will be forfeited.

Section 144 – If any unauthorised person is found hawking or any person is found begging, he shall be punishable with imprisonment upto 1 year or with fine upto Rs.2000/- or both.

Section 145 - If any person is found in railway premises in a state of intoxication, or commits any act of indecency (nuisance), or uses abusive language, or interferes with any amenity provided by railway, he shall be punishable with imprisonment upto 6 months or fine upto Rs.500 /- or both.

Section 145B: If a person is found littering in railway premises, he may be penalized with an amount not exceeding Rs.500/-.

Section 146 – If any person obstructs any railway servant in the discharge of his duties, he shall be punishable with imprisonment upto 6 months or fine upto Rs.1000 /- or both.

Section 147 - If any person enters railway premises without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment upto 6 months or fine upto Rs.1000 /- or both.

Section 155 (1) – If any unreserved ticket holder passenger enters a reserved compartment or unauthorised occupies berth of any other passenger, he shall be punishable with fine upto Rs.500 /- and he will be removed from there.

Section 155 (2): If any passenger resists the lawful entry of other passengers into an unreserved compartment, he shall be punishable with fine upto Rs.200.

Section 156 : If any passengers / person is found travelling on roof, steps or on an engine even after being warned by a Railway servant, he shall be punishable with imprisonment upto 3 months or fine upto Rs.500 /- or both

Section 157: If any passenger wilfully alters or defaces his pass or ticket, he shall be punishable with imprisonment upto 3 months or fine upto Rs. 500 /- or both.

Section 162:If any male passenger is detected travelling in coaches reserved exclusively for ladies, he shall be punishable with fine upto Rs. 500 /-, forfeiture of ticket and will be removed from there.

Section 164:If any person takes with him dangerous or explosive goods into rail premises without prior permission, he shall be punishable with imprisonment upto 3 years or fine upto Rs.1000/- or both.

Section 166 : If any person damages or tears boards, posters or documents affixed on stations / rolling stock or obliterates any letters or figures written on them, he shall be punishable with imprisonment upto 01 month or fine upto Rs.
500 /- or both.

Section 167:Smoking is prohibited in Railway premises / Railway coaches, if any person is found smoking, he shall bepunishable with fine upto Rs.200/-.

Section172:If any Railway servant is found in a state of intoxication while on duty,he shall bepunishable with fine upto Rs.500/-, if such state of intoxication of employee is likely to endanger safety of passengers, then he shall be punishable with imprisonment upto 01 year or fine or both.

Section 175:If any Railway servant, when on duty, endangers the safety of any person, he shall be punishable with imprisonment upto 02 years or fine upto Rs.1000/- or both.

Section 179:If any person commits any non-cognizable offence mentioned under section 137 to 139, 141 to 147, 155 to 157, 162, 164, 166, 167, 172 and 175 may be arrested without warrant, but should be produced before Magistrate within 24 hours.

Section 180 : If any person commits any cognizable offence under sections other than mentioned under section 179 or is liable to pay any excess charge or other sum demanded under section 138, fails or refuses to give his name and address or is likely to abscond, may be arrested without warrant, but should be produced before Magistrate within 24 hours.

रेल अधिनियम 1989 की मुख्य धाराएँ 01.07.1990 से लागू

धारा 49 : स्टेशनों पर गाडियों की समय सारणी एवं किराया सूची प्रदर्शित करना।

धारा 50: किराये के भुगतान पर टिकट जारी किया जायेगा।

धारा 51 : गाडी में / श्रेणी में स्थान उपलब्ध होने की शर्त पर टिकट जारी किया जायेगा। यदि यात्रियों को जगह उपलब्ध न होने के कारण निम्न श्रेणी में यात्रा करनी पडती है, तो दोनो श्रेणियों के किराये के अंतर की वापसी की जायेगी।

धारा 52 : यदि टिकट रद्दीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो रेल प्रशासन व्दारा टिकट रद्द किया जायेगा तथा नियमानुसार धनवापसी दी जायेगी।

धारा 53 : टिकट का हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं है, परंतु आरक्षित टिकटों पर नाम में परिवर्तन
अधिकृत रेल कर्मचारी व्दारा नियमानुसार किया जा सकता है।

धारा 54 : यात्रा के दौरान या यात्रा समाप्ति पर अधिकृत रेल कर्मचारी व्दारा माँग की जाने पर टिकट या पासजाँच के लिए प्रस्तुत / जमा करना चाहिए।

धारा 55 / 1 : कोई भी व्यक्ति रेल के सवारी डिब्बे में उचित पास या टिकट के या किसी अधिकृत रेल कर्मचारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा।

धारा 55 / 2 : यदि टिकट प्राप्त करने में असमर्थ है तो बिना टिकट यात्रा आरंभ करने हेतु अधिकृत रेल कर्मचारी व्दारा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, जिसे गार्ड प्रमाण पत्र कहते है, इस शर्त पर कि माँग किये जाने पर किराये का भुगतान करेगा।

धारा 56 : संक्रामक रोग से पीडित व्यक्ति अधिकृत रेल कर्मचारी की अनुमति के बिना रेल सीमा में प्रवेश या रेल से यात्रा नहीं कर सकता है।

धारा 57 : रेल प्रशासन प्रत्येक डिब्बे में वहन की जाने वाली अधिकतम यात्रियों की संख्या निर्धारित करेगा तथा डिब्बे के बाहर या अंदर हिंदी, अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में अंकित करेगा।

धारा 58 रेल प्रशासन व्दारा प्रत्येक यात्री गाडी में केवल महिलाओ के उपयोग हेतु एक कक्ष या उचित संख्या में बर्थ उपल्ब्ध कराए जायेंगे। इसके अलावा यात्री गाडियों में महिलाओं के लिए व्दितीय श्रेणी का एक अनारक्षित यान भी आरक्षित रखा जाता है, जिसमें केवल महिला यात्री और उनके साथ 12 वर्ष से कम आयु के बालक यात्री यात्रा कर सकते हैं।

धारा 59 : रेल प्रशासन व्दारा यात्री गाडी में रेल कर्मचारियों तथा यात्रियों के बीच संचार साधन उपलब्ध कराए जायेंगे, जैसे खतरे की जंजीर। यदि इन साधनों का दुरूपयोग होता है तो रेल प्रशासन व्दारा इस सुविधा को समाप्त किया जा सकता है।

धारा 60: केंद्र सरकार व्दारा रेल प्रशासन को विभिन्न विषयों में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। जैसे टिकट रद्द करने पर धनवापसी के नियम।

धारा 67 : इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रेल सीमा में खतरनाक और बदबूदार माल नहीं ला सकता है। खतरनाक या बदबूदार माल बुक करते समय स्टेशन मास्टर को अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए।

धारा 137 रेल प्रशासन को धोखा देने के इरादे से उचित टिकट या पास के बिना यात्रा करना रु 1,000 /- तक जुर्माना या 6 माह तक की कैद या दोनो, न्यूनतम जुर्माना रु 500/- होगा।

धारा 138: बिना टिकट यात्रा करते पाये जाने पर पाये जाने के स्थान तक अतिरिक्त किराया अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा। निम्न्न श्रेणी के टिकट पर उच्च श्रेणी में या अधिकृत दूरी से आगे यात्रा करते पाये जाने पर, पाये जाने के स्थान तक देय तथा दत्त किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की कैद (कम से कम 10 दिन)।

धारा 139 : धारा 138 में बताये गये अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नहीं करने पर या असमर्थ होने पर, अधिकृत रेल कर्मचारी व्दारा किसी भी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। परंतु महिला या बालक को, यदि उनके साथ कोई पुरुष यात्री नहीं हो तो केवल दिन के समय में प्रस्थान स्टेशन, जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन या जिला मुख्यालय पर ही उतारा जायेगा।

धारा 141 : खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करने पर रु 1,000/- तक जुर्माना या एक वर्ष तक की कैद या दोनों। पहले अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा मे रु 500/- के जुर्माने तथा व्दितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए तीन माह की कैद से कम नही होगा ।

धारा 142 (1): यदि कोई व्यक्ति अपना आरक्षित टिकट या सीजन टिकट किसी अन्य यात्री को बेचता है, या ऐसा प्रयत्न करता है, तो रु 500/- तक जुर्माना या तीन माह तक की कैद या दोनों सजाएँ दी जा सकती है तथा वह टिकट जब्त किया जायेगा।

धारा 142 (2): यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तरीके से कोई टिकट खरीदता हुआ पाया जाता है, तो रु 500/- तक जुर्माना या तीन माह तक की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है। इसके अलावा टिकट जब्त किया जायेगा और बिना टिकट यात्री माना जायेगा।

धारा 143 : यदि कोई व्यक्ति अवैध रुप से टिकटों को बेचने का व्यवसाय करता है, तो उसे रु 10,000 /- जुर्माना या तीन वर्ष की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है, तथा टिकट जब्त किए जायेंगे।

धारा 144 : रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से माल बेचते या भीख माँगते हुए पाए जाने पर रु 2,000/- तक जुर्माना या एक वर्ष की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 145 : यदि कोई व्यक्ति रेल सीमा में नशे की हालत में प्रवेश करता है, या अशिष्ट कार्य करता है, या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, या रेल्वे व्दारा उपलब्ध कराई गई किसी सुविधा में बाधा डालता है, तो रु 500 /- तक जुर्माना या 06 माह तक की कैद या दोनों सजायें दी जा सकती है। धारा 145 (बी) रेल परिसर में बुकना एवं गंदगी फैलाने पर 500/- रुपये तक जुर्माना।

धारा 146 : यदि कार्यरत रेल कर्मचारी के कार्य में किसी व्यक्ति व्दारा बाधा उत्पन्न की जाती है, तो रु 1000 /- तक जुर्माना या 06 माह तक की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 147 : यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रुप से रेल सीमा में प्रवेश करता है, तो रु 1000/- तक जुर्माना या 06 माह तक की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 155 (1): आरक्षित यान में अनारक्षितटिकट धारक यात्री व्दारा प्रवेश करने पर तथा अन्य यात्री की आरक्षित शायिका जबरदस्ती ग्रहण करने पर रु 500 तक जुर्माना किया जायेगा तथा वहाँ से हटाया जायेगा।

धारा 155 (2): यदि कोई यात्री अनारक्षित यान में अन्य यात्रिओं के विधिवत प्रवेश को रोकता है, तो 200 रुपये तक जुर्माना किया जायेगा।

धारा 156: यदि कोई यात्री / व्यक्ति किसी रेल सेवक की चेतावनी देने के पश्चात भी गाडी की छत पर, पायदान पर या इंजन पर यात्रा करते हुए पाये जाता है, तो रु 500/- तक जुर्माना या 03 माह तक की कैद या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

धारा 157 : यदि कोई यात्री अपने पास या टिकट मे जानबूझकर फेरबदल करता है या विरूपित करता है, तो रु 500 /- तक जुर्माना या 3 महीने तक की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 162 : यदि कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित यान में यात्रा करते पाया जाता है, तो रु 500/- तक जुर्माना तथा वहाँ से हटाया जायेगा और टिकट जब्त किया जायेगा।

धारा 164 : यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के खतरनाक या विस्फोटक माल रेल सीमा में लाता है या वहन करता है, तो रु 1000/- तक जुर्माना या 3 वर्ष तक की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 166 : स्टेशन / चल स्टॉक पर लगे हुए बोर्ड, पोस्टर या दस्तावेज बिगाडने पर या फाडने पर या उन पर लिखे कोई अंक या अक्षर मिटाने पर रु 500/- तक जुर्माना या 01 माह की कैद या दोनो सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 167 रेल सीमा / रेल डिब्बों में धुम्रपान करना वर्जित है, ऐसा करते पाया जाने पर रु200/- तक जुर्माना से दण्डनीय होगा।

धारा 172 : यदि कोई रेल कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर पाया जाता है, तो रु 500/- तक जुर्माना किया जायेगा, यदि कर्मचारी के नशे की हालत के कारण यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो 01 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनो सजाएँ दी जा सकती है। 

धारा 175 : यदि कोई ड्यूटी पर कार्यरत रेल कर्मचारी किसी यात्री की सुरक्षा को खतरा पहुँचाता है, तो रु 1000/- रुपये तक जुर्माना या दो वर्ष तक की कैद या दोनों सजाएँ दी जा सकती है।

धारा 179 : धारा 137 से 139, 141 से 147, 155 से 157, 162, 164, 166, 167, 172 तथा 175 के अंतर्गत अर्थात यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु 24 घंटे के अंदर मॅजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

धारा 180 : धारा 179 में बतायी गई धाराओं को छोडकर अन्य धाराओं के अंतर्गत अर्थात यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है या धारा 138 के अधीन मांगे गए अधिक प्रभार या अन्य राशी देने उत्तरदायी है, अपना नाम तथा पता गलत बताता है, या फरार होने की संभावना है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु 24 घंटे के अंदर मॅजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

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