Garib Rath Express:-
1. First GaribRath train ran between Saharsa and Amritsar on 04/10/2006.
2. There are two classes in this train :
a. GRSL - GaribRath AC 3 tier sleeper
b. GRCC - GaribRath AC Chair car
3. Minimum distance for charge will be 100 km. for both classes
4. Base fare is given in the fare table and other charges shall be collected according to rule.
5. Concessions will not be granted.
6. Those PTO and Pass holder who are eligible to travel in AC three tier can travel in this train.
7. Attendant is not permitted.
8. Freedom fighters, complimentary pass holders, and Arjun awardees who is entitle for AC-3 can travel in GaribRath Express.
9. Sitting and former members of Parliament can travel by GaribRath Express. Cost of journey will be collected from Loksabha and Rajyasabha.
10. On demand of passenger bed roll will be supplied on payment of prescribed charges.
11. Rail Travel Coupons (for members of Legislative Assembly and Legislative Council) and District Police Warrants will be accepted.
गरीब रथ एक्सप्रेस :
1. पहली गरीब रथ गाडी दिनांक 04/10/2006 को सहरसा से अमृतसर के बीच शुरु हुई।
2. इस गाडी में दों श्रेणीों होती है।
- गरीब रथ वातानूकूलित 3 टियर शयनयान.
a. GRSL
- गरीब रथ वातानूकूलित कुर्सीयान
b. GRCC
3. इस गाड़ी में दोनों श्रेणीयों के लिए न्यूनतम प्रभारिय दूरी 100 कि.मी. होती है।
4. किराया सूची में मूल किराया दिया गया है तथा अन्य प्रभार नियमानुसार लिये जाऐंगे।
5. कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
6. ऐसे पीटीओ तथा पासधारक, जो वातानूकूलित 3 टियर शयनयान में यात्रा करने के पात्र है, इस गाडी में यात्रा सकते है।
7. परिचारक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, सभी मानार्थ पासधारी, अर्जुन पुरस्कार विजेता जो वातानूकूलित श्री टायर में यात्रा करने के हकदार होते हैं, वे सभी गरीब रथ से यात्रा करने के पात्र होंगे।
9. सांसद, भुतवूर्व सांसद भी गरीब रथ से यात्रा करने के पात्र होंगे, यात्रा का मूल्य लोकसभा या राज्यसभा से वसूल किया जाता है।
10. गरीब रथ में यात्री की माँग पर निर्धारित प्रभार का भुगतान करने पर बिस्तर बंद उपलब्ध किराया जाएगा।
11. रेल यात्रा पर्ची (RTC विधान सभा / विधान परिषद के सदस्य के लिए) तथा जिला पुलिस वारंट स्विकार किये जायेंगे।
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