Procedure for Reservation from ticket originating station: -
1. At originating station, number of coaches to be attached in a train is fixed and allotment of seats / berths is done accordingly.
2. On passengers demand some quotas are kept separately, which are as under –
a. HOR quota,
b. Solider Quota,
c. Ladies quota,
d. Police Quota,
e. Foreign Tourist quota,
f. City booking office quota,
g. Intermediate station quota,
h. Out station quota,
i. R.A.C. quota,
j. Tatkal quota,
k. Handicapped quota.
l. Senior citizen quota.
m. Cancer patient quota.
3. Above quotas are not available in all trains. It is decided according to traffic of the train.
4. When the above mentioned quotas are not vacant, reservation will be provided in general quota to these passengers.
5. For senior citizens, ladies of age 45 years & above and pregnant ladies, quota of two lower berths per coach is available in sleeper class / 3AC / 2AC.
6. Vacant berths in the above quotas are allotted to the passengers as per general rules.
Procedure for Reservation from Intermediate Station
IRCA Coaching Tariff No – 26, P - I, V - I, Rule No 303
Intermediate stations, where quota is provided in trains, reservation can be allotted up to the quota limit. Reservation availability position should be displayed on the notice board.
Commencing journey from Intermediate Station:
1. Passenger can be permitted to commence his journey from intermediate station on submitting an application in reservation office, at least 24 hrs before scheduled departure of train, provided the train halts at that station.
2. No refund of fare will be granted upto the journey commencing station.
3. The berth can be allotted to any other passenger upto journey commencing station.
4. The passenger, who has changed the boarding point is not permitted to travel from original boarding point to changed boarding point, if found travelling he will be charged as passenger travelling without ticket.
5. This facility will be given only once.
गाडी के प्रस्थान स्टेशन से आरक्षण की पध्दति :-
1. गाडी के प्रस्थान स्टेशन पर पहले से ही यह निश्चित होता है, की गाडी में कितने यान जोडे जायेंगे और इसके अनुसार कितनी सीट / शायिका का आरक्षण दिया जाएगा।
2. जनता की मांग पर कुछ प्रमुख कोटे अलग से रखेजाते है, जो निम्न है-
a. एच.ओ.आर. कोटा।
b. सैनिक कोटा।
c. महिला कोटा।
d. पुलिस कोटा।
e. विदेशी पर्यटक कोटा।
f. सिटी बुकिंग कार्यालय कोटा।
g. बीच के स्टेशन का कोटा।
h. आउट स्टेशन कोटा।
i. आर.ए.सी. कोटा।
j. तत्काल कोटा।
k. विकलांग व्यक्ति कोटा।
1. वरिष्ठ नागरिक कोटा ।
m. केंसर रोगी कोटा।
3. उपरोक्त कोटे सभी गाड़ियों के लिए नहीं होते। गाड़ी के यातायात को देखते हुए कोटा निर्धारित किया जाता है।
4. उपर्युक्त कोटे में स्थान उपलब्ध न होने पर उन यात्रीयों को सामान्य कोटे में आरक्षण दिया जाता है।
5. वरिष्ठ नागरिक, 45 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्री तथा गर्भवती महिला यात्रियों के लिये शयनयान श्रेणीमें 6 बर्थ, वातानुकूल 3 टियर और वातानुकूल 2 टियर में प्रति सवारी डिब्बा तीन निचली शायिकाओं का कोटा रखा गया है।
6. उपर्युक्त कोटे में बची हुई शायिकाओं का आरक्षण गाडी के प्रस्थान स्टेशन पर सामान्य नियमानुसार दिया जाता है।
मध्यवर्ती स्टेशन से आरक्षण की पध्दति
IRCA Coaching Tariff No 26, PI, VI, Rule No 303
मध्यवर्ती स्टेशन जहाँ गाडियों में आरक्षण का कोटा दिया गया है, कोटे की सीमा तक आरक्षण दे सकते है। आरक्षण उपलब्धता के बारे में जानकारी नोटिस बोर्ड पर दी जानी चाहिए।
मार्ग के स्टेशन से यात्रा आरंभ करना :
1. गाडी के निर्धारित छूटने के समय से कम से कम 24 घंटे पहले आरक्षण कार्यालय में आवेदन पत्र दिए जाने पर, यात्री को मध्यवर्ती स्टेशन से यात्रा आरंभ करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उस स्टेशन पर गाडी का हाल्ट होना चाहिए।
2. यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन तक के किराया की वापसी नहीं दी जायेगी।
3. यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन तक यह शायिका किसी अन्य यात्री को दी जा सकती है।
4. जिस यात्री ने बोर्डिंग पॉइंट बदला है उसे मूल बोर्डिंग स्टेशन से परिवर्तित बोर्डिंग पॉइंट तक यात्रा
करने की अनुमति नहीं होगी, ऐसा करते पाए जाने पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जाएगा।
5. यह सुविधा केवल एक बार दी जायेगी।
No comments:
Post a Comment