Produce Vendor ticket (PVT) -
1. This second class monthly ticket is issued to adult passengers on Mumbai suburban section.
2. On this ticket name of passenger, age, sex, date of issue, expiry date etc. particulars are written and signed by booking clerk.
3. In outward journey passenger can carry perishable commodities like milk, curd, eggs, bread, fish, fresh fruits etc or tiffins containing food upto 60 kgs. with him on this ticket.
4. Empty baskets, unsold goods up to 15 kgs. or empty tiffins are permitted in return journey.
5. Apart from the fare of IInd class MST, following amount is collected as per distance while issuing this ticket.
Distance Charges
Upto 40Km Rs70/-
41-80 Km Rs120/-
81-120 Km Rs165/-
6. 5 kgs marginal allowance is given on this ticket.
7. These ticket holders cannot travel in the following time:-
a. 8.30 to 11.30 hrs. in trains going towards Mumbai CST.
b. 16.30 to 19.30 hrs. in trains coming from Mumbai CST.
c. If found travelling during these timings, he will be charged as without ticket along with un-booked luggage.
i) Return Journey Ticket:
उपज विक्रेता टिकट :
1. मुंबई उपनगरीय विभाग पर व्दितीय श्रेणी का यह मासिक टिकट व्यस्क यात्रियों को जारी किया जाता है.
2. इस टिकट पर यात्री का नाम, आयु, लिंग, जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किये जायेगे.
3. इस टिकट पर बाहरी यात्रा में यात्री अपने साथ 60 किग्रा. तज नाशवान वस्तुएं जैसे - दूध,दही, अंडा, ब्रेड, ताजे फल इत्यादि या भोजन के डिब्बो में भोजन सामग्री ले जा सकते है.
4. वापसी यात्रा में खाली टोकरियाँ, नही बिका हुआ माल 15 कि.ग्रा. तक खाली भोजन के डिब्बे लाने की अनुमति है.
5. यह टिकट जारी करते समय व्दितीय श्रेणी मासिक सीजन टिकट के किराये के अलावा निम्नलिखित राशि दूरी के अनुसार ली जायेगी-
दूरी प्रभार
40 किमी तक रु. 70
41 से 80 किमी. तक रु. 120
81 से 120 किमी. तक रु. 165
6. इस टिकट पर 05 किग्रा. उपांत छूट दी जायेगी.
7. यह टिकट धारक निम्नलिखित समय में यात्रा नही कर सकते है :-
a. मुंबई की ओर जाने वाली गाडियों में 8.30 से 11.30 बजे तक.
b. मुंबई की ओर से आने वाली गाडियों में 16 .30 से 19.30 बजे तक.
c. उपरोक्त समय में यात्रा करते पाये जाने पर. बिना टिकट यात्री के साथ बिना बुक सामान मानकर प्रभारित किया जायेगा.
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