Gate Pass:-
At large stations after delivery gate passes are issued on the basis of which businessman can take his goods out of Railway premises. Gate passes are in the form of a numbered book having 3 foils of each number:-
Details On the gate pass: - Number of packages Railway marking, validity of gate pass etc. are written on gate pass and receipt foils will be given to consignee out of which gate pass foil will be collected at gate of goods shed. The goods will be tallied with the details on the gate pass and thereafter permission will be given to carry the goods outside. Receipt foil can be retained by party. Next day gate pass foils collected at the gate will be pasted with the corresponding record foils.
गेट पास (Gate Pass):
कुछ बड़े स्टेशनो पर सुपुर्दगी के बाद गेट पास जारी किया जाता है जिसके आधार पर व्यापारी अपने माल को रेलवे सीमा से बाहर ले जा सकता है।
गेट पास की एक पुस्तक होती है जिसके एक ही नम्बर के तीन पन्ने होते है रिकार्ड, गेटपास और रसीद।
गेटपास पर माल का विवरण, नगों की संख्या, रेलवे मार्किंग और गेट पास की अवधि आदि जानकारी लिखी होगी। गेटपास तथा रसीद का पन्ना प्रेषति को दिया जाएगा। जिसमें से गेटपास का पन्ना माल गोदाम के गेट पर जमा किया जाएगा। गेटपास पर बताए गए विवरण के आधार पर माल की जांच की जाएगी तत्पश्चात माल को बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। रसीद वाला पन्ना पार्टी अपने साथ ले जा सकती है। दुसरे दिन गेट पर जमा किए गए गेटपास के पन्नो को लिपिक व्दारा रिकार्ड पन्ने के साथ चिपकाया जाएगा।
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