Diversion:-
“Changing the route of a wagon/ trainload consignment route to a new destination station is known as diversion.”
There is no guarantee of desired diversion.
Following rules are applicable to diversion.
1. Only wagon load or trainload consignment can be diverted.
2. For diversion the party should give a written application at the forwarding.
3. Diversion fee at the rate of ₹. 300 per four wheeler wagon and ₹. 750 per eight wheeler wagon will be collected.
4. Railway receipt will be presented along with forwarding note. Railway employee will examine the railway receipt to verify genuineness of the applicant and railway receipt will be returned.
5. Following aspects will be examined at full time of diversion.
a) New destination is open for that goods or not.
b) Whether there are any restrictions on that route.
c) Train has not crossed the junction station from where goods are to be diverted.
6. Diversion orders will be given by following officer.
a) Ordinary rolling stock - COM.
b) Special rolling stock/ODC- Chief operations Manager.
c) Tank wagons- Chief Tank wagon manager.
7. Diversion message will be issued by concerned officer to concerned junction station new destination and accounts office.
8. On receipt of message at concerned junction station, station manager will after the name of destination station on seal cards and pocket labels and then wagons will be dispatched for new Destination station.
9. After diversion, a message will be issued by station manager of junction station to forwarding station, Original and new destination and officer & ordering diversion.
10. At forwarding station original railway receipt will be collected and a new railway receipt will be issued in supersession of the original railway receipt. Which will be known as Super-sessional Railway Receipt’
11. It party fails to submit original railway receipt at forwarding station, station manager will sent “supersession RR” to new destinations station with following remark on it.
12. “Original Railway Receipt could not be collected at booking station and consignment should be delivered after collection of original railway receipt”.
13. Outstanding amount at original destination station will be cleared through certified over charge sheet.
Note:-Delivery short of booked destination will be created as diversion.
मार्ग परिवर्तन (Diversion):- परिवहन के दौरान वैगन । गाडी का मार्ग बदलकर नये गंतव्य स्टेशन को ले जाना, इसे मार्ग परिवर्तन कहते है। मार्ग परिवर्तन की कोई गारंटी नहीं दी जायेगी। मार्ग परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते है-
1. मार्ग परिवर्तन केवल वैगन भार या गाडी भार प्रेषण का ही किया जायेगा।
2. पार्टी व्दारा लिखित आवेदन प्रस्थान स्टेशन पर दिया जाना चाहिए।
3. प्रति चौपहिया वैगन के लिए 300/- और आठ पहिया वैगन के लिए 750/- रूपये मार्ग परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ रेलवे रसीद जमा की जायेगी, रेल कर्मचारी व्दारा रेलवे रसीद की जांच आवेदक की प्रामाणिकता सत्यापित करने हेतु की जायेगी तथा रेलवे रसीद पार्टी को वापस दी जायेगी।
5. मार्ग परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातो की जांच की जायेगी -
a. नया गंतव्य स्टेशन उस माल के लिए खुला है या नहीं।
b. उस मार्ग पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है।
c. जिस जंक्शन स्टेशन से मार्ग परिवर्तन करना है उस जंक्शन स्टेशन से गाडी आगे तो नही चली गयी है।
6. मार्ग परिवर्तन हेतु निम्न अधिकारियो व्दारा आदेश जारी किए जायेगें-
a. सामान्य चल स्टॉक होने पर मंडल रेल प्रबंधक
b. विशेष चल स्टॉक होने पर/ओ.डी.सी. मुख्य परिचालन प्रबंधक
c. टैंक वैगन मुख्य टैंक वैगन प्रबंधक
7. मार्ग परिवर्तन हेतु संबंधित अधिकारी व्दारा संबंधित जंक्शन, नए गंतव्य स्टेशन और लेखा कार्यालय को संदेश दिया जायेगा।
8. जंक्शन स्टेशन पर संदेश प्राप्त होने पर स्टेशन प्रबंधक व्दारा सीलकार्ड व पॉकेट लेबल पर गंतव्य स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया जायेगा और वैगन को नये गंतव्य स्टेशन की ओर भेज दिया जायेगा।
9. वैगन का मार्ग परिवर्तन करने के बाद जंक्शन स्टेशन के स्टेशन मास्टर व्दारा एक संदेश जारी किया जायेगा और प्रस्थान स्टेशन, गंतव्य स्टेशन, लेखा कार्यालय एवं पार्टी को इसकी प्रतिलिपि दी जायेगी।
10. प्रस्थान स्टेशन पर संदेश प्राप्त होने पर मूल रेलवे रसीद जमा करनी चाहिए और नये गंतव्य स्टेशन के लिए नयी रेलवे रसीद जारी की जाएगी, जिसे सुपरसेशनल रेलवे रसीद कहते है।
11. यदि पार्टी मूल रेलवे रसीद जमा करने में असमर्थ है तो नयी रेलवे रसीद पर निम्न रिमार्क लिखा जायेगा - "मूल रेलवे रसीद नम्बर जमा करने पर ही सुपुर्दगी दी जाए।
12. मूल गंतव्य स्टेशन का बकाया भाडा अधिप्रभार पत्र व्दारा कम किया जायेगा।
नोट- गंतव्य स्टेशन से पहले माल की सुपुर्दगी ली जाने पर भी मार्ग परिवर्तन माना जायेगा।
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