निजी कैस
भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल में रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने से पहले अपनी निजी नकदी की घोषणा करने के नियम हैं, यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बुकिंग ऑफिस, पार्सल ऑफिस और गुड्स शेड में काम करते हैं और जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं। कुछ कर्मचारी श्रेणियाँ जिन्हें अपनी निजी नकदी घोषित करने की आवश्यकता होती है, उनमें शामिल हैं:
पार्सल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क, साइडिंग क्लर्क, टिकट कलेक्टर, हेड टिकट कलेक्टर, मुख्य टिकट निरीक्षक, टीटीई, कंडक्टर, स्टेशन मास्टर (जिनका जनता से सीधा लेन-देन होता है या जो नकदी संभालते हैं), गार्ड आदि ।
सामान्य नियम -
1. वाणिज्य विभाग के सभी कर्मचारियों व्दारा ड्यूटी आरंभ करने से पहले निजी रोकड की घोषणा करनी चाहिए।
2. इसके लिये एक पंजी रखी जाती है जिसे निजी रोकड पंजी कहते है।
3. इस पंजी में कर्मचारी व्दारा अपना नाम, पदनाम, ड्यूटी, दिनांक, निजी रोकड अंको में तथा शब्दों में लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए।
4. स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी 750/- रुपये तक और लाइन पर कार्यरत कर्मचारी 2000/- रुपये तक निजी रोकड रख सकते है।
5. यदि उपरोक्त निर्धारित सीमा से निजी रोकड अधिक हो, तो घोषणा करनी चाहिए और निजी रोकड पंजी में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए।
6. निजी रोकड न होने पर भी कुछ नही (NIL) यह लिखना चाहिए।
7. टी.टी.ई. व्दारा निजी रोकड की घोषणा अतिरिक्त किराया रसीद किताब के रिकॉर्ड पन्ने पर करना चाहिए।
8. निजी रोकड की घोषणा न करने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
Private Cash:–
The Indian Railway Commercial Manual has rules for railway staff to declare their private cash before taking up duty. This applies to staff who work in booking offices, parcel offices, and goods sheds, and who have direct dealings with the public or handle cash. Some of the staff categories that are required to declare their private cash include:
Parcel Clerk, Booking Clerk, Goods Clerk, Siding Clerk, Ticket Collector, Head Ticket Collector, Chief Inspector of Tickets, TTE, Conductor, Station Master withthe public or handle cash, Guard Etc.
General Rule -
1. All commercial staff should declare private cash before starting duty.
2. A register called as private cash register is maintained for this purpose.
3. In this register every employee should write his name, Designation, Duty time, date, and private cash in words and in digits with signature.
4. Station staff can keep private cash uptoRs 750/- and mobile staff upto Rs 2000/-.
5. If private cash is more than the above mentioned limits, the same should be declared and endorsement of supervisor must be taken in the private cash register.
6. In case of no cash, NIL should be written.
7. TTE should declare private cash at the back of record foil of Excess Fare Receipt book.
8. Departmental action will be taken if private cash is not declared
Concerned Letter
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