Rebooking of Goods:-
“Without effecting delivery of goods at destination station, If they are booked to a new destination station or to their original forwarding station it is known as rebooking.”
Following rules are applicable for Rebooking:-
3. Party should give a written application.
4. Forwarding note and original Railway receipt should be enclosed with the application
6. Adequate number of postal stamps should be enclosed.
7. Rebooking will not done in following cases.
a) Perishable goods
b) Goods on which percentage charges have been paid
c) Partial consignments.
8. For rebooking of wagon load or trainload consignments. Permission of DCM will be taken.
9. While rebooking of goods on which payment of freight is compulsory, freight will be collected.
10. Damaged and broken consignments will not be rebooked normally but it such remark is passed on forwarding note, Rebooking can be done.
11. At the time of rebooking, old marks will be obliterated and new making will be done.
12. Consignment will be reweighed.
13. All charges to be collected at new destination station will be shown in the new railway receipt as paid on to pay charges.
14. Following remark will be passed on new railway receipt _“Goods were originally booked from------- station to ----- station under invoice No.------ and railway receipt No.----- This consignment has been rebooked and all charges should be collected prior to deliver”
माल की दुबारा बुकिंग (Rebooking of Goods):-
गंतव्य स्टेशन पर माल की सुपुर्दगी न लेते हुए प्रेषण दोबारा नये गंतव्य स्टेशन या मूल प्रस्थान स्टेशन के लिए पुनः बुक किया जाता है तो इसे माल की दुबारा बुकिंग कहा जाता है।
इसके लिए निम्नलिखित नियम लागू होते है
1. पार्टी व्दारा लिखित आवेदन दिया जाना चाहिए।
2. आवेदन के साथ अग्रेषण पत्र व मूल रेलवे रसीद प्रस्तुत करना चाहिए।
3. यदि रेलवे रसीद प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो क्षतिपूर्ति पत्र भरकर देना चाहिए।
4. पर्याप्त मात्रा में पोस्टल स्टाम्प जमा करना चाहिए।
5. निम्न परिस्थितियो में माल की दोबारा बुकिंग नहीं की जायेगी-
a. नाशवान माल।
b. प्रतिशत प्रभार दिया जाने वाला माल।
c. आंशिक प्रेषण।
6. वैगन भार या गाडी भार प्रेषण को दोबारा बुक करने के लिए म. वा. प्र. की अनुमति अनिवार्य है।
7. जिस माल के भाडे का अग्रिम भुगतान अनिवार्य है ऐसे माल को दोबारा बुक करते समय भाडा जमा किया जायेगा।
8. टूटे-फूटे व क्षतिग्रस्त प्रेषण को सामान्यतः दोबारा बुक नहीं किया जायेगा, परन्तु पार्टी व्दारा अग्रेषण पत्र पर रिमार्क लिखकर दिए जाने पर दोबारा बुक किया जायेगा।
9. दोबारा बुकिंग करते समय पुरानी मार्किंग मिटा दी जायेगी और नयी मार्किंग की जायेगी।
10. प्रेषण को दोबारा तौला जायेगा।
11. नये गंतव्य स्टेशन पर जमा किये जानेवाले सभी प्रभार को नयी रेलवे रसीद पर Paid on To Pay के कॉलम में बताया जायेगा।
12. नयीरेलवे रसीद पर निम्नलिखित रिमार्क लिखा जायेगा "माल की मूल बुकिंग ......... से ........ स्टेशन तक इनवॉइस नम्बर ....... रेलवे रसीद नं. .......... दिनांक ......... से के अंतर्गत की गयी। इस प्रेषण को दोबारा बुक किया गया है, सुपुर्दगी के पहले सभी प्रभार जमा किये जाए" ।
No comments:
Post a Comment