स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना (SFTO)
SPW तथा उच्च क्षमता के वैगन के माध्यम से गैर-परंपरागत यातायात मे रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाते हुये रेल्वे की आय बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य है। यह पॉलिसी logistic service provider तथा Manufacturer को वैगन प्राप्त करने हेतु निवेश का अवसर प्रदान करता है| SFTO, उपयोगकर्ताओं (endusers) को वैगन उपलब्ध कराएगा।
इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार है-
1. आवेदन के लिए पात्रता की शर्ते पंजीकृत कंपनी, Joint Venture Company
2. आवेदक को ट्रांसपोर्ट, पोर्ट संचालन, बेयरहाउसिंग, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, WLC मे से किसी एक मे अनुभव होना चाहिए।
3. आवेदक का अंतिम वित्त वर्ष में शुद्ध आय 50 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ होना चाहिए
4. इस योजना के अंतर्गत वहन किए जाने वाले माल को चार भागो में विभक्त किया गया है-
5. SFTO को संचालन के लिए 20 वर्ष के लिए समझौता किया जाएगा ।
6. स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटरः वह व्यक्ति होंगा जो रैंक प्राप्त करने के लिये निवेश करेगा और उसके अपने स्वामित्व वाले डिब्बो मे माल का लादान किया जायेंगा। SFTO व्दारा उपयोगकर्ताओं को वैगन उपलब्ध कराएगा।
7. SFTO के लिए आवेदन ED (FM) रेल्वे बोर्ड को करना होगा, MOR व्दारा मंजूरी मिलने के 01 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा।
8. आवेदक को अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
9. आवेदक को full Rake composition के अतिरिक्त 04% अतिरिक्त वैगन एवं एक Brake Van प्राप्त करना होगा।
10. SPW रैंक में लदान करने पर 20 वर्ष तक 12% भाड़े में रियायत दी जाएगी तथा HCW वैगन में 10% से अधिक लदान करने पर अटरिक्त भाड़ा रियायत 02% मूल भाड़े पर दिया जाएगा| प्रत्येक 10% अतिरिक्त tonnage पर 02% मूल भाड़े मे रियायत दी जाएगी, जो अधिकतम 10% तक भाड़े में रियायत 20 वर्ष तक होगी।
11. SFTO को अन्य सभी प्रभार जैसे: टैक्स, फीस, cess, आदि का भुगतान करना होगा।
12. SFTO व्दारा प्राप्त किए गए वैगनो को भारतीय रेल्वे के वैगन पूल में शामिल नहीं किया जाएगा।
13. SFTO को स्वयं का टर्मिनल विकसित करना होगा या किसी प्राइवेट टर्मिनल से समझौता करना होगा।
14. SFTO अपने ग्राहको से कर्षण प्रभार, टर्मिनल प्रभार, भूमि प्रभार आदि स्वतंत्र रूप से ले सकता है, उस पर रेलवे का नियंत्रण नहीं होगा।
15. SFTO व्दारा रेलवे टर्मिनल का उपयोग करने पर विलंब शुल्क अदा करना होगा ।
16. भाड़े का भुगतान E-Payment के माध्यम से करना होगा।
17. यदि SFTO समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे 01 माह का नोटिस देकर समझौता समाप्त किया जा सकता है तथा रजिस्ट्रेशन फीस वापस नाही की जाएगी।
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