Duties of the ECRC:
1. ECRC must come on duty in uniform on time.
2. Declaration of personal cash.
3. Feeding of Proper imprest money in the system.
4. Random check of printed tickets number from time to time.
5. Timely Log in on the appropriate ID.
7. To check the reservation application and accept full application.
8. Write PNR, ticket no., fare and status on application form.
9. Log-out from the terminal at the appropriate time.
10. Printing and checking of summary at the time of log out.
11. Leave the counter only after arrival of reliever at the end of duty.
12. Inform the supervisor on non-arrival of reliever.
13. Mention the details of concession on requisition form while issuing concessional tickets.
14. Write a description of Metal Token Duty/ Facility pass or PTO on requisition form.
15. To write the name of Duty/ Facility pass or PTO and validity date, from the station, the issuing office or officer's name/ designation etc. on the requisition form.
16. Deposit of cash on completion of duty as per rules.
17. Accounting/ maintenance of voucher/ RTC/ concessional orders on completion of duty as per rules.
18. Compliance with orders/ instructions received from railway administration.
19. While depositing cash, the acknowledgment should be obtained from the station master/ cashier.
20. Preparation of reservations Chart and making entry in Chart Register.
21. Always co-operate and be courteous towards passenger
22. Compliance with railway services conduct rules 1966.
ईसीआरसी के कर्तव्य (ड्यूटी)
1. समय पर निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर आना।
2. निजी नकद की घोषणा करना।
3. सिस्टम में उचित अग्रदाय धन फीड करना।
4. प्रिंट किये गये टिकटों के नंबर की समय समय पर जांच करना।
5. उचित आयडी पर समय से लॉग इन करना।
6. टिकट पर छपे विवरण की समय समय पर जांच करना।
7. आरक्षण आवेदन की जांच करना तथा पूर्ण भरे आवेदन स्वीकार करना।
8. आवेदन पत्र पर पीएनआर, टिकट क्र. प्राप्त किराया, तथा स्टेटस लिखना।
9. टर्मिनल से उचित समय पर ही लॉग-आउट करना।
10. ड्यूटी समाप्ती पर समरी प्रिंट कर जांच करना।
11. पहली पारी की समाप्ती पर रिलिवर आने पर ही काउंटर छोडना।
12. रिलिवर न आने पर पर्यवेक्षक को सूचित करना।
13. रियायती टिकट जारी करते समय रियायती आदेश के बारे में विवरण आरक्षण आवेदन पर लिखना।
14. मेटल टोकन ड्यूटी/सुविधा पास या पीटीओ का विवरण आरक्षण आवेदन पर लिखना।
15. विशेषतयः ड्यूटी/सुविधा पास या पीटीओ का जारी करने तथा वैधता दिनांक, स्टेशन से तक, जारी करने वाले कार्यालय या अधिकारी का नाम / पदनाम आदि विवरण आरक्षण आवेदन पर लिखना।
16. ड्यूटी समाप्ती के बाद पध्दति/नियमानुसार कैश जमा करना।
17. ड्यूटी समाप्ती के बाद व्हाउअचर/आरटीसी/रियायती आदेशों का लेखाजोखा रखरखाव करना।
18. रेल प्रशासन से प्राप्त आदेश/निर्देशों का अनुपालन करना।
19. कॅश जमा करते समय स्टेशन मास्टर/खजांची से पावती लेना चाहिये।
20. आरक्षण चार्टबनाना तथा चार्ट रजिस्टर में एंट्री करना।
21. यात्री के साथ सहयोगपूर्ण/सौजन्यतापूर्ण व्यवहार करना।
22. रेल सेवा आचरण नियम 1966 का अनुपालन करना।
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