Forwarding Note -
This is a printed form, which can be obtained free of cost from Station Master’s office or Parcel Office. Any businessman desiring to book parcels or livestock, has to execute a forwarding note. Forwarding note has been approved by Central Government under Section 64 of Railway Act 1989.
Importance of Forwarding Note -
1. This is an agreement between the Railway Administration and Party
2. This is legal document, which is free form stamp duty.
3. This is an important document for settlement of claims.
The Forwarding Note has two sides - Front side is filled by the Party and the back side is filled by the Railway employee
The following declaration should be given the party -
1. Regarding packing condition.
2. If goods are defective.
3. For selection of Route.
4. For selection of Wagon.
5. Value of goods and whether party wants to pay percentage charges or not.
6. As per section 66, the party has to declare the correct name of the goods
Type of Forwarding Note -
1. Com. 627 F: - This forwarding note should be executed while booking general parcels and livestock..
2. Com. 628 F: - This forwarding note is to be filled in while booking dangerous and explosive parcels. The class and division of dangerous goods should also be mentioned.
3. Com. 624 F: - General Forwarding Note: This facility is given to businessman frequently booking parcels from particular station. Such businessman should execute this forwarding note at the station; the same will be forwarded to Sr DCM office. Permission will be granted by Sr DCM and specific number will be given. The same will be sent back to station where entry will be done in specific register. The businessman who has been given this facility should execute a Parcel Declaration Form COM 629 F at the time of booking. This forwarding note is valid for 6 months.
4. Com 629 F :- Parcel Declaration Form - (Parcel declaration Form) – The businessman, who have been given the facility of General Forwarding Note should execute it at the time of booking. On this declaration form, the recognition number should be mentioned.
5. COM 656 F – This forwarding note should be executedfor booking of Government Explosive Goods.
6. COM 691 F - This forwarding note should be executed for booking of Military Goods.
7. T 1601 - This forwarding note should be executed for booking of Railway Material Consignment. This is a Forwarding Note as well as Credit Note
अग्रेषण पत्र -
यह एक छपा हुआ फॉर्म होता है, जो स्टेशन मास्टर के कार्यालय से या पार्सल कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यापारी अपना पार्सल या पशुधन बुक करना चाहता है, तो अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना चाहिए। अग्रेषण पत्र को केन्द्र सरकार व्दारा रेल अधिनियम, 1989 की धारा 64 के अंतर्गत मान्यता दी गई है।
अग्रेषण पत्र का महत्व -
1. यह रेल प्रशासन तथा व्यापारी के बीच एक करार पत्र है।
2. यह एक कानूनी कागजात है, जो स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त है।
3. दावा निपटाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
अग्रेषण पत्र की दो बाजु होती हैं पहली बाजु प्रेषक व्दारा भरी जाएगी तथा दूसरी बाजु रेल कर्मचारी व्दारा भरी जाती है।
प्रेषक व्दारा अग्रेषण पत्र पर निम्नलिखित घोषणाएं की जानी चाहिए -
1. पैकिंग के संबंध में।
2. माल में खराबी होने पर।
3. मार्ग के चयन हेतु।
4. वैगन के चयन हेतु।
5. माल की कीमत एवं पार्टी उस पर प्रतिशत प्रभार देना चाहती है या नहीं।
अग्रेषण पत्र पर रेल अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, माल की सही घोषणा करनी चाहिए।
अग्रेषण पत्र के प्रकार :
1. COM. 627 F :- सामान्य पार्सल या पशुधन बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर देना चाहिए।
2. COM. 628 F: खतरनाक एवं विस्फोटक पार्सल बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर देना चाहिए। इस अग्रेषण पत्र पर माल का प्रकार एवं विभाग भी बताना चाहिए।
3. COM. 624 F: सामान्य अग्रेषण पत्र किसी स्टेशन से यदि किसी व्यापारी का माल हमेशा बुक होता है. तो इन व्यापारियों की सुविधा के लिए यह अग्रेषण पत्र उपलब्ध कराया गया है। ऐसे व्यापारी द्वारा यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत किया जायेगा। इस अग्रेषण पत्र को वरीष्ठ मं.वा.प्र. कार्यालय में भेज दिया जाएगा। वरीष्ठ मं. वा.प्र. द्वारा इसे मान्यता देकर एक क्रमांक दिया जाएगा तथा संबंधित स्टेशन को वापिस भेज दिया जाएगा। स्टेशन पर एक विशिष्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिस व्यापारी को यह सुविधा दी गयी है, उस व्यापारी द्वारा अपना माल बुक करते समय पार्सल घोषणा पत्र COM. 629 F भरकर दिया जाएगा। इस अग्रेषण पत्र की वैधता 6 माह तक होती है।
4. COM. 629 F: पार्सल घोषणा पत्र जिस व्यापारी को सामान्य अग्रेषण पत्र की मान्यता प्रदान की 4 गई है, ऐसे व्यापारी व्दारा अपना माल बुक करते समय यह भरकर देना चाहिए। इस पर सामान्य अग्रेषण पत्र का मान्यता प्राप्त क्रमांक भी लिखा जाना चाहिए।
5. COM. 656 F: सरकारी विस्फोटक माल बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना चाहिए।
6. COM. 691 F : मिलिटरी माल बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना चाहिए।
7. T 1601: रेल सामग्री बुक करते समय यह अग्रेषण पत्र भरकर प्रस्तुत करना चाहिए। यह अग्रेषण पत्र के साथ साथ क्रेडिट नोट (साख पत्र) भी होता है।
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