Refund on unused RAC/Wait List ticket -
If a waitlisted or RAC ticket is presented for ancellation, refund of fare shall be granted be made after deducting the clerkage in the following manner, namely:-
1. The ticket is presented for cancellation upto30 minutes before the schedule departure of the train irrespective of the distance
2. The passenger may get the ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counter or the designated counter.
3. No refund shall be granted on RAC ticket or waitlisted ticket after 30 minutes before the schedule departure of the train.
4. In case no current counters are available at the station originating the journey for night trains between 21-00 to 06-00 Hrs (actual departure), the refund of fare shall be admissible at the station within first 02 Hrs after the opening of reservation office.
5 Where confirmed reservation has been provided to RAC or waitlisted ticket holders at any time upto the final preparation of reservation chart, such ticket shall be treated as a reserved ticket and cancellation charges shall be payable in accordance with rule 213.6.
आर.ए.सी. / प्रतिक्षा-सूची के टिकट पर किराया वापसी -
1 केवल 60/- रुपए प्रति यात्री लेखन-शुल्क घटाकर शेष किराए की वापसी की जायेगी। परंतु कोई भी आर.ए.सी या प्रतिक्षा सूची का टिकट रद्दीकरण हेतु गाडी के निर्धारित छूटने के समय से पहले 30 मिनिट के तक रद्दकरण के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2 यात्री संगणक आरक्षण प्रणाली के किसी भी काउंटर से या धनवापसी के लिये नामित स्टेशनों के धनवापसी काउंटरों से धनवापसी ले सकते है।
3 गाडी के निर्धारित छूटने के समय से पहले 30 मिनिट से कम समय पश्चात आर ए सी तथा प्रतिक्षा सूची के टिकटों पर धनवापसी नहीं दी जाएगी।
4 यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर तथा पी आर एस का करंट काउंटर नहीं होने पर जिन गाडियों का वास्तविक छूटने का समय 21-00 बजे से 06-00 बजे के बीच हो उन गाडियों के टिकट आरक्षण कार्यालय खुलने के समय से 02 घंटे तक रद्द किये जा सकते है।
5 झोनल रेल्वे व्दारा सुनिश्चित किये गये तथा महाप्रबंधक व्दारा अनुमोदित समय सारिणी में प्रकाशित दूरस्थ और पहाडी क्षेत्रों में जहां पर आरक्षण काउंटर अथवा पी आर एस का करंट काउंटर नहीं होने पर जिन गाडियों का वास्तविक छूटने का समय 19-00 बजे से 06-00 बजे के बीच हो उन गाडियों के टिकट आरक्षण कार्यालय खुलने के समय से 02 घंटे तक रद्द किये जा सकते है।
6 यदि आरक्षण चार्ट बनने के समय तक आर.ए.सी / प्रतिक्षासूची धारक यात्री को निश्चित आरक्षण प्राप्त हो जाता है और इसके पश्चात् यात्री द्वारा टिकट रद्द किया जाता हैं, तो आरक्षित टिकट मानकर नियम 6 के अनुसार किराया की वापसी दी जायेगी।
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