YTSK – Yatri Ticket Suvidha Kendra
1. UTS-cum-PRS center established through PPP (Public Private Partnership) will be called YTSK.
2. Eligibility:
i. All authorized train ticket agents, who have 5 years of experience.
ii. Applicant must have furnished office outside the railway premises.
iv. In the past, the applicant's license has not been terminated by the Rlys.
v. Copy of Pan card and last 3 years IT- returns should be submitted.
3. Applications will be scrutinized by the committee of three JAG officers
(Junior Administrative Grade) (1-commerce, 1-finance, 1-other)
4. Other Conditions:
i. The cost of software, hardware, maintenance, non-ticketing stationery and operation staff etc. will be borne by the party.
ii. The licensee will have to hire two data / communication channels.
iii. System access charges of Rs.1.6 lakhs per terminalwill be paid by the licensee to the Railways.
iv. Ticket Roll will be given free of charge. Penalty charges will be levied as per normal rules after losing ticket / tickets.
5. Time of work: General Reservations: 08:30 to 22:00 (except Sunday)08:30 to 20:00 (on Sunday) Tatkal Booking: Upper Class from 10:30 and lower Class 11:30.
6. Registration fee: After allotment, Rs.5 lac (non-refundable)
7. Earnest Money: 2 lakh. per ports, but maximum Rs. 5 lakh.
8. Advance Deposit: Min Rs 5 lakh per counter, but tickets can issue upto the value of 4.5lakh rupees. Up to a maximum of Rs 1 crore can be deposited.
9. License Fee:5000 per counter per year
10. Duration: 3 years and thereafter on satisfactory performance can be extended for 1 year.
11. Service Charges (Commission): Second class & sleeper class: 30 / - per passenger, Other categories: 40 /- per passenger 50% of the above charges will be taken as service charges for cancellation. 1 rupee per passenger for UTS ticket.
12. Revenue Sharing: There will be no sharing of shares for UTS Tickets. For reserved tickets, 25% of the service charges taken by the license will be deposited in the Railway account.
1. पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहयोग) आधार पर UTS-cum-PRS केंद्र स्थापित किया जायेंगा, यह केंद्र YTSK कहलायेगा।
2. पात्रता :
1. सभी अधीकृत रेल टिकट एजेंट, जिन्हे 5 वर्ष का अनुभव हो।
ii. रेल परिसर के बाहर आवेदक का फर्नीचर युक्त कार्यालय हो।
iii. आवेदक पर कोई भी क्रिमिनल केस ना हो।
iv. पूर्व मे रेल्वे व्दारा आवेदक का लायसेंस टर्मीनेट ना किया गया हो।
3. आवेदनो की जाँच JAG स्तर के तीन अधिकारियों की समिति व्दारा की जायेगी, जिसमे एक वाणिज्य, एक वित्त तथा एक अन्य विभाग के अधिकारी होंगे।
4. अन्य शर्ते :
i. सॉफ्ट्वेअर, हार्द्धअर, रखरखाव, नॉन टिकटींग स्टेशनरी एवं परिचालन हेतु स्टॉफ आदि का खर्चा पार्टी व्दारा वहन किया जायेगा।
ii. लायसेंसी व्दारा दो डाटाहोंगे। कम्युनिकेशन चैनल हायर करने /
लायसेंसी व्दारा सिस्टम एक्सेस चार्जेस रु 1.6. लाख प्रति टर्मीनल प्रति वर्ष रेल्वे को भुगतान करना होंगा।
iv. टिकट रोल रेलवे द्वारा दिया जायेगा। टिकटरोल खो जाने पर व्यिमो के अनुसार दंडात्मक प्रभार वसुला जायेगा।
5. कार्य का समय :
सामान्य आरक्षण 08:30 से (रविवार छोडकर) बजे तक 22:00 रविवार को 8:30 से 20:00 बजे तक
तत्काल बुकिंग उच्च श्रेणी 10:30 बजे से तथा निम्न श्रेणी 11:30 बजे से
6. पंजीकरण शुल्कः
आवंटन के बाद रु 5. लाख नॉन रिफंडेबल
7 अमानती राशि :
2 लाख रुपये प्रति पोर्ट, अधिकतम 5 लाख रुपये
8 अग्रिम डिपोजिट :
न्युनतम 5 लाख रुपये प्रति काउंटर, परंतु 4.5 लाख मुल्य के ही टिकट जारी कर सकते है। 1 करोड रुपये तक अग्रिम जमा कर सकते है।
9 लायसेंस फीसः प्रति वर्ष प्रति काउंटर रु. 5,000/-
10 अवधिः 3 वर्ष संतुष्टिपूर्ण कार्य होने पर 1 वर्ष तक बढाया जा सकता है।
11 सर्विस चार्जेस : (कमीशन)
- अन्य श्रेणियां रु 40 प्रति यात्री। :
- रेल्वे व्दारा समय 2-पर निर्धारित दरो से लिया जायेगा।
- व्दितीय श्रेणी एवं शयनयान श्रेणी: 30 रु प्रति यात्री।
- रद्दिकरण हेतु सर्विस चार्ज उपरोक्त का 50% लिया जायेंगा।
- UTS टिकटों के लिये 1 रुपया प्रति यात्री।
UTS टिकटो के लिये रेवेन्यु शेअरिंग नही होंगी। आरक्षित टिकटो के लिये, लायसेंसी व्दारा लिये गये सेवा प्रभारो का 25% राशि रेल्वे के खाते मे जमा होंगी।
13. अन्य विशेषतायें :
i. YTSK केवल स्वयं के व्दारा जारी टिकट रद्द कर सकता है।
ii. YTSK व्दारा जारी टिकट PRS केंद्र पर भी रद्द किये जा सकते है।
iii. YTSK व्दारा रियायती टिकट एवं प्रीबॉट टिकट जारी नहीं किये जायेगे।-
14. करार के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर या नियमो की अवहेलना करने पर लायसेंसी को कडक शास्ति दी जा सकती है।
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