Yuva Trains:
1. Eligibility - Applicable to Unemployed persons between age 15 to 45 years on production of following documents :
a. Certificate issued under National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS).
2. Tickets will be issued on production of original certificate, a photocopy of which should be retained.
3. Original certificate should be carried during travel.
4. Class: AC Chair car.\
5. Minimum chargeable distance - 100 kms.
6. Fare structure -
a. Separate base fares notified for Yuva and Non Yuva passengers.
b. Others charges will be levied as per rule.
c. Total chargeable fare for Yuva passengers inclusive of all charges should not exceed Rs 500/- upto 1500 kms. & Rs 643/- upto 2500 kms.
d. No concessions are granted.
7. Reservation :
a. Initially 10% of total coaches will be earmarked for Yuva and remaining for Non Yuva passengers.
b. Separate waiting list is maintained for both categories.
c. If there is waiting list in both categories, unutilized quotas will clear waiting list in the order of first general and then Yuva.
d. After chart preparation there will be no concept of Yuva for charging fare.
8. No tatkal quota.
9. Normal cancellation rules will be applicable. If Yuva passenger is not able to produce original certificate during journey, difference of Yuva fare and Non Yuva fare inclusive of all surcharges in full will be recovered.
1. पात्रता निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 15 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार व्यक्ति पात्र होंगे.
a. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी प्रमाण पत्र ।
b. किसी सरकारी रोजगार कार्यालय व्दारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर टिकट जारी किया जाएगा तथा उसकी एक फोटो कॉपी जमा की जाएगी।
3. यात्रा के समय मूल प्रमाण पत्र साथ में होना चाहिए।
4. श्रेणी - वातानुकुलित कुर्सी यान ।
5. न्युनतम प्रभारीय दूरी 100 कि.मी.।
6. किराए की संरचना -
a. युवा तथा नॉन युवा यात्रियों के लिए मूल किराया अलग अलग अधिसूचित किया गया है।
b. अन्य प्रभार नियमानुसार लिए जाएंगे।
c. युवा यात्री के लिए सभी प्रभारों सहित कुल किराया 1500 कि.मी. तक 500/- रूपये तथा 2500 कि.मी. तक 643/- रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
d. कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
7. आरक्षण-
a. कुल यानों 10% युवा यात्रियों के लिए तथा शेष नॉन युवा यात्रियों के लिए नामित किया जाएगा।
b. दोनो श्रेणियों के लिए अलग प्रतिक्षा सूची रखी जाएगी।
c. यदि दोनो श्रेणियों मे प्रतिक्षा सूची हैं, आरक्षित कोटा खाली होने पर पहले सामान्य कोटे के यात्रियों को तथा उसके बाद युवा यात्रियों की प्रतिक्षा सूची के यात्रियों को बर्थ आबंटित की जाएगी।
d. आरक्षण चार्ट बनने के बाद युवा को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
8. कोई तत्काल कोटा नही होगा।
9. टिकट रद्द करने पर सामान्य नियम लागू होंगे। यदि युवा यात्री यात्रा के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, तब युवा किराए और नॉन युवा किराए का अंतर अन्य सभी प्रभारों सहित वसूल किया जाएगा।
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