Cloak Room Ticket :-
IRCA CT No. 26 P-I V-I Rule No. 519 & IRCM Vol II 832 Cloak rooms are provided at some important stations for safe custody of passenger's luggage. When luggage is deposited in cloak rooms, this ticket is issued. This is in the form of numbered book. Each page is divided into three parts: 1. Record, 2.Passenger, 3. Label
Passenger's name, address, ticket no., number of items, date and time of depositing, etc. particulars are written on the ticket. Label foil is pasted on the luggage. Passenger foil is handed over to the passenger. At time of delivery passenger foil will be collected and signature of passenger will be taken on it.
Rates are as under -
Duration Rate
First 24 hrs. or part there of Rs.15 per package
For each subsequent 24 hrs. or part there of Rs.20 per package
Formula Rate x No. of packages x Parts of 24 hrs.
Only locked luggage will be accepted in cloak room. Luggage can be kept for a maximum period of 7 days at all stations. If delivery is not taken within the above mentioned period, luggage will be sent to Lost Property Office.
Note: To avail this facility passenger should mandatorily possess a journey ticketand Identity card (Such as passport, driving licence, PAN card etc.)
Lockers Ticket:
IRCA coaching Tariff No. 26 P-I Vol-l, Rule 522
Lockers are provided at certain important stations for the storage of valuable articles of passengers. Charges for lockers are as under
Duration Rate
First 24 hrs. or part thereof Rs. 20 per Locker
For each subsequent 24 hrs. or part thereof Rs. 30 per Locker
Lockers are alloted for a maximum period of 7 days. If passenger does not take delivery within 7 days, articles will be disposed off through auction. At the time of allotment the passenger should sign a deed of license and pay a security deposit of Rs.5 for which a Money Receipt is granted.
अमानती सामान घर टिकट :
IRCA CT No. 26 P-I V-I Rule No. 519 & IRCM vol II 832
यात्रियों का सामान सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रमुख स्टेशनों पर अमानती सामान घर की व्यवस्था की गई है. इनमे सामान रखने पर अमानती सामान घर टिकट जारी किया जाता है. यह टिकट एक पुस्तक के रूप में बंधी होती है. प्रत्येक पर नंबर छपे होते है एक ही पन्ने के तीन भाग होते है -
1. रिकार्ड 2. यात्री 3. लेबल
टिकट पर यात्री का नाम, पता, टिकट नं. पैकेजों की संख्या, सामान रखने की तिथि, समय इत्यादि विवरण लिखा जायेगा. लेबल ला पन्ना पॅकेज [र चिपकाया जायेगा. यात्री पन्ना यात्री को दिया जाएगा. सामान छुडाते समय यात्री पन्ना जमा कर लिया जायेगा. जिस पर यात्री के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगे.
दरे निम्नलिखित है -
अवधी दर
पहले 24 घंटे या भाग के लिए 15 रूपये प्रति पॅकेज
दुसरे 24 घंटे तथा उसके आगे के लिए 20 रूपये प्रति पॅकेज
सूत्र : दर x पैकेजों की संख्या x 24 घंटे के भाग
उपरोक्त प्रभार पर 5% जी.एस.टी. भी देय होगा.
अमानती सामान घर में केवल ताले में बंद सामान ही स्वीकार किया जायेगा. सभी स्टेशनों पर अधिकतम 7 दिन तक सामान रखने की अनुमति दी जायेगी. इस अवधि में सामान की सुपुर्दगी न लेने पर खोया समान कार्यालय में भेज दिया जायेगा.
नोट : इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्री के पास यात्रा टिकट तथा पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लायसेंस आदि) होना अनिवार्य है.
लाकर्स टिकट :
IRCA Coaching Tariff No. 26 P- I V-I Rule No. 522
मध्य रेलवे के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर लाकर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री अपना मूल्यवान सामान सुरक्षित रख सकते है. लॉकर्स की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री अपना मूल्यवान सामन सुरक्षित रख सकते है. लॉकर्सके प्रभार निम्नलिखित है -
अवधि दर
पहले 24 घंटे या भाग के लिए 20 रूपये प्रति लॉकर्स
दुसरे 24 घंटे तथा उसके आगे के लिए 30 रूपये प्रति लॉकर
उपरोक्त प्रभार पर 5% जी.एस.टी. भी देय होगा.
लॉकर्स अधिकतम 7 दिन तक आबंटित किए जा सकते है. यदि 7 दिन के अंदर सुपुर्दगी नही ली जाती है, तो वस्तुओ को नीलम किया जायेगा. आबंटन के समय यात्री को लाइसेंस डीड पर हस्ताक्षर करना होगा तथा 5 रु. जमानती राशि देनी होगी जिसके लिए धन रसीद जारी की जायेगी.
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