Market Vendor Ticket (MVT):
IRCA Coaching Tariff No.26, Part I Nol. I Rule No 243.3
1. This second class monthly ticket is issued on non-suburbansection for adult passengers only. This ticket is issued for a maximum distance of 150 Kms.
2. This ticket is issued by collecting fare equivalent to 1.5 times of normal MST.
3. In outward journey passenger can carry perishable commodities like milk, curd, eggs, bread, and fresh fruits etc. upto 60 kgs. with him on this ticket. 4. Empty baskets and unsold goods upto 15 kgs. are permitted in return journey.
5. Name of passenger, age, sex, date of issue, date of expiry etc. particulars are written on this ticket and signed by the Booking Clerk.
6. If luggage in excess of 60 Kg. is detected, it will be charged at 6 times of 'L' scale.
मार्केट वेंडर टिकट :
IRCA Coaching Tariff No. 26 P - I, V-I, Rule No. 243.3
1. गैर - उपनगरीय विभाग पर व्दितीय श्रेणी का यह मासिक टिकट केवल वयस्क यात्रियों के लिए जारी किया जाता है.
2. यह टिकट अधिकतम 150 किमी की दूरी के लिए जारी किया जाता है.
3. साधारण मासिक सीजन तिक्तके किराये का 1.5 गुना किराया लेकर यह टिकट जारी किया जाता है.
4. इस टिकट पर बाहरी यात्रा में यात्री अपने साथ 60 किग्रा. तक नाशवान वस्तुएं जैसे - दूध, दही, अंडा, ब्रेड, ताजे फल इत्यादि ले जा सकते है.
5. वापसी यात्रा में खाली टोकरिया तथा 15 किग्रा. तक न बिका हुआ माल लाने की अनुमति है.
6. इस टिकट पर यात्री का नाम, आयु. लिंग. जारी करने की तिथि, टिकट समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किए जायेगे.
7. यदि यात्री के पास 60 किग्रा. से अधिक सामान पाया जाता है, तो "L" स्केल का 6 गुना दर से प्रभारित किया जायेगा.
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