Soldier Ticket:-
1. When soldiers travel in group or with family then, IAFT 1707 warrant is issued by Defence Ministry for travelling purpose.
2. Ticket issued against this warrant is called as Soldier Ticket. It is in book pattern.
3. Number is printed on each page of the book and each number has 3 foils.
a. Record
b. Guard
c. Passenger
4. All details of journey such as Journey Starting station, Destination station, Distance, Class, Fare, arrant no. etc. are filled as per column. Similarly ticket no., issuing date, fare, class etc. are written on the ticket duly stamped and signed by the Booking Clerk.
5. Fare will not be collected is cash from passenger.
6. Warrant will be collected and sent to Cash office as Cash Voucher.
7. Total fare is to be debited to defence ministry.
8. If detected traveling with un-exchanged warrant, then he will be charged as under.
a. If travelling with Guard certificate, then free EFR will be issued.
b. If found without GC then he will be treated as without ticket passenger and charged up to the point of detection and for onward journey free EFR will be issued.
सैनिक टिकट :-
1. जब सैनिक यात्री समुह में या परिवार के सदस्यों के साथ रेल से यात्रा करना चाहते है, तो सैनिक विभाग व्दारा उन्हे सैनिक वारंट आई.ए.एफ.टी. 1707 जारी किया जाता है।
2. यह वारंट बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जो टिकट जारी किया जाता है उसे सैनिक टिकट कहते है। यह टिकट पुस्तक के रुप में बंधा होता है।
3. प्रत्येक पन्ने पर नंबर छपे होते है, एक ही नंबर के तीन भाग होते है।
a. रिकार्ड
b. गार्ड
c. यात्री
4. इस टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण लिखा जायेगा। जैसे प्रस्थान स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, दूरी, श्रेणी, किराया, वारंट नंबर इत्यादि। उसी प्रकार वारंट पर टिकट नंबर, टिकट जारी करने की तिथि, किराया, श्रेणी इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
5. यात्री से किराया नगद नहीं लिया जायेगा।
6. वारंट जमा कर लिया जायेगा जिसे कॅश वाऊचर के रुप में रोकड कार्यालय को भेज दिया जायेगा।
7. किराया रक्षा मंत्रालय के नाम डेबिट किया जायेगा।
8. यदि उपरोक्त वारंट के बदले में टिकट न लेकर यात्रा करते हुए पाया जाता है तो निम्नलिखित पद्धति से प्रभारित किया जायेगा।
a. गार्ड प्रमाण पत्र के साथ होने पर निशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी।
b. गार्ड प्रमाण पत्र न होने पर, पाये जाने के स्थान तक बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा। आगे की यात्रा के लिये निशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी।
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