Types of Irregular Travel:
1. Without Ticket Travel:-
Excess fare along with Excess charge will be recovered from previous Ticket Checking Station, and if there is no ticket checking station, then from the train starting station to the point of detection. Minimum Excess Charge will be Rs 250/-.
If the passenger desires to continue journey, then for onward journey only excess fare will be collected along with reservation fee as per class and development charge, treating the journey as new.
2. Child travelling without ticket with Guardian:-
In such circumstances, Excess fare along with Excess charge will be recovered for the child from originating station of guardian’s ticket up to the point of detection. For onward journey only Excess fare will be recovered up to the destination station of guardian’s ticket.
3. Ordinary train ticket holder found travelling by Mail express:-
In this condition difference of paid and payable fare, along with Excess charge will be collected up to point of detection. If the passenger wants to continue onward journey by the same train, only the difference of paid & payable fare will be collected.
4. Lower Class Ticket holder found travelling in higher class:-
In this condition difference of paid and payable fare, along with Excess charge will be collected up to point of detection. If the passenger wants to continue onward journey in the upper class, only the difference of paid & payable fare will be collected along with reservation fee of upper class.
5. Adult passenger found travelling on child ticket:-
Firstly difference of adult and child fare for entire journey will be collected as excess fare, and difference of adult and child fare upto the point of detection will be collected as excess charge, subject to minimum Rs.250. If detected at destination station, difference of Adult and Child passenger fare + Excess charge should be collected.
6. Detected travelling beyond authorised distance of ticket:
a. Intentionally: Passenger will be charged as without ticket beyond original destination i.e. difference of fare payable and paid + Excess charge.
b. Unintentionally: No fare shall be collected for the journey performed by passenger without ticket. EFR will be issued for his original destination by collecting proper fare, till that time he will not be permitted to leave railway premises. He should commence journey by first available train.
7. Journey by route other than the booked route of ticket (unreserved ticket):
a. Full fare paying ticket holders: - If a passenger having ticket by shorter route is found travelling by longer route, difference of paid and payable fare will be collected. If a passenger having ticket of longer route is found travelling by shorter route, ticket will be forfeited and free EFR will be issued for shorter route.
b. Concessional Ticket Holders: - In this condition passenger will be charged as without ticket on the section for which concessional ticket is not valid. Advantage of concession will not be given.
8. Travelling on un-exchanged P.T.O or other concession orders:
Passenger will be charged as without ticket from the starting station mentioned in concession order or P.T.O. Advantage of concession will not be given.
The concession orders on which forwarding and destination stations are not mentioned; passenger will be treated as without ticket from previous ticket checking station.
9. Detected travelling by superfast Train without supplementary charge ticket:
In this condition supplementary charges will be recovered as per class along with excess charge. If a passenger holding through ticket is found travelling without supplementary charge ticket, only supplementary charges will be recovered as per class.
10. Detected travelling by Restricted Train with Ticket of less distance:-
In this condition difference of paid and payable fare shall be collected along
with excess charge.
11. Detected travelling without ticket by Restricted Train:
Excess Fare along with Excess Charge will be recovered from train starting station or previous ticket checking station up to the station for which ticket can be issued by that train.
12. Detected travelling in Brake van/ RMS coach:
Passenger will be charged as travelling without ticket in first class up to the point of detection and he will be removed from that van. Report of concerned employee will be given to his department.
13. Journey on Ticket without date:-
If the passenger is having an undated ticket which is otherwise valid for journey, then ticket will be confiscated and free EFR will be issued. Confiscated ticket along with report will be submitted to concerned Sr. DCM office for further action.
14. Journey on a ticket / pass after expiry of validity date:
Passenger will be charged as without ticket from the station at which the validity of ticket expired.
15. Journey On Torn and Mutilated Ticket:-
When the details written / printed on the ticket are not legible, the passenger will be charged as travelling without ticket. Charges will be collected from last checking station.
16. Charging of Senior Citizen:
If a Senior Citizen is travelling on concessional ticket but could not produce age certificate during journey, only difference of payable and paid fare will be recovered. No excess charge will be collected.
17. If a passenger who is not a senior citizen is detected travelling on a senior citizen concessional ticket, he will be charged as travelling without ticket. Charges will be collected from journey starting station on ticket.
18. Travelling in higher class/ Train on combined ticket :-
i. If on a combined ticket first portion is of lower class/ train and next portion is of higher class/ train, and passenger is detected travelling in higher class / train in the first portion, then difference of paid and payable fare, along with Excess charge will be collected up to point of detection. If the passenger wants to continue onward journey in higher class/ train, only the difference of paid & payable fare will be collected.
ii. If on a combined ticket first portion is of higher class/ train and next portion is of lower class/ train, and passenger is detected travelling in higher class/ train in the second portion, then only difference of paid and payable fare will be collected. Excess charge will not be collected
19. Passenger with lower class concessional ticket detected travelling in Upper class - Difference of full fare of upper class and concessional fare of lower class along with excess charge will be collected up to the point of detection. Onward journey will have to be performed in booked class.
अनियमित यात्रा के प्रकारः
1. बिना टिकट यात्रा - गाडी के पिछले टिकट जांच स्टेशन से या जांच स्टेशन न होने पर प्रस्थान स्टेशन से पाये जाने के स्थान तक अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार लिया जायेगा। न्युनतम अतिरिक्त प्रभार रुपये 250/- प्रति यात्री होगा।
यदि यात्री आगे की यात्रा जारी रखना चाहता है, तो आगे की यात्रा के लिये केवल अतिरिक्त किराया लिया जायेगा तथा श्रेणी के अनुसार आरक्षण शुल्क नई यात्रा मानकर लिया जायेगा।
2. अभिभावक के साथ बालक बिना टिकट - इस परिस्थिति में अभिभावक के टिकट के प्रस्थान स्टेशन से पाये जाने के स्थान तक बालक का अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार लिया जायेगा, और आगे की यात्रा के लिए अभिभावक के गंतव्य स्टेशन तक केवल अतिरिक्त किराया लिया जायेगा। यदि आगे की यात्रा में आरक्षण दिया गया तो नई यात्रा मानकर आरक्षण शुल्क लिया जाएगा।
3. साधारण गाडी के टिकट पर मेल / एक्स. गाडी से यात्रा - इस परिस्थिति में पाये जाने के स्थान तक देय और दत्त किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा। यदि यात्री आगे की यात्रा उसी गाडी से जारी रखना चाहता है, तो केवल देय और दत्त किराये का अंतर लिया जायेगा।
4. निम्न श्रेणी के टिकट पर उच्च श्रेणी में यात्रा - इस परिस्थिति में पाये जाने के स्थान तक देय और दत्त किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा। यदि यात्री आगे की यात्रा उच्च श्रेणी में जारी रखना चाहता है, तो केवल देय और दत्त किराये का अंतर उच्च श्रेणी के आरक्षण शुल्क के साथ लिया जायेगा।
5. बालक टिकट पर वयस्क यात्री व्दारा यात्रा करना - सर्व प्रथम टिकट की पूरी दूरी के लिये वयस्क और बालक किराये का अंतर अतिरिक्त किराये के रुप में लिया जायेगा, तथा पाये जाने के स्थान तक वयस्क और बालक किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के रुप में लिया जायेगा, परंतु न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार 250 रुपये होगा ।
गंतव्य स्टेशन पर पाए जाने पर वयस्क और बालक यात्री के किराए का अंतर अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।
6. टिकट की अधिकृत दूरी से आगे की यात्रा करना :
a. जानबूझकर : मूल गंतव्य स्टेशन से आगे बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा। अर्थात देय और दत्त किराए का अंतर अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।
b. अनजाने में जितनी यात्रा बिना टिकट की गई है, उस यात्रा के लिए कोई किराया नहीं लिया जायेगा। मूल गंतव्य स्टेशन के लिये उचित किराया लेकर अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी, तब तक रेल सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पहली उपलब्ध गाडी से गंतव्य स्टेशन जाना होगा।
7. टिकट के मार्ग को छोडकर अन्य मार्ग से यात्रा (अनारक्षित टिकट):
a. पूरा किराया टिकट धारक यदि छोटे मार्ग का टिकट लेकर यात्री लंबे मार्ग से यात्रा करते पाया जाता है, तो केवल देय और दत्त किराये का अंतर लिया जायेगा। यदि लंबे मार्ग का टिकट लेकर यात्री छोटे मार्ग से यात्रा करते पाया जाता है, तो टिकट जमा कर लिया जायेगा और छोटे मार्ग हेतु निःशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी।
b. रियायती किराया टिकट धारक इस परिस्थिति में जिस खंड पर रियायती टिकट वैध नहीं है, उस खंड पर बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा। रियायत का लाभ नहीं दिया जायेगा।
8. पी.टी.ओ. या अन्य रियायती पत्र न बदलकर यात्रा पी.टी.ओ. या अन्य रियायती पत्र के प्रस्थान स्टेशन से बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा। रियायत का लाभ नहीं दिया जायेगा। जिन रियायती पत्रों पर प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन नहीं लिखा होता है, पिछले जाँच स्टेशन से बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा।
9. सुफरफास्ट गाडी से बिना अनुपूरक प्रभार टिकट के यात्रा करना : इस परिस्थिति में श्रेणी के अनुसार अनुपूरक प्रभार, अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा। यदि पारगामी टिकट धारक बिना अनुपूरक प्रभार टिकट के यात्रा करते पाया जाता है, तो केवल श्रेणी के अनुसार अनुपूरक प्रभार लिया जायेगा।
10. प्रतिबंधित गाडी से कम दूरी का टिकट लेकर यात्रा करना: इस परिस्थिति में देय और दत्त किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जायेगा।
11. प्रतिबंधित गाडी से बिना टिकट यात्रा करना गाडी के प्रस्थान स्टेशन या अंतिम टिकट जाँच स्टेशन से उस गाडी के लिए जिस स्टेशन का टिकट जारी हो सकता है, उस स्टेशन तक आतिरिक्त किराया अतिरिक्त प्रभार के साथ वसूल किया जायेगा।
12. ब्रेकयान / आर.एम.एस. यान में यात्रा पाये जाने के स्थान तक प्रथम श्रेणी में बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा, तथा उस यान से हटाया जायेगा। संबंधित कर्मचारी की रिपोर्ट उनके विभाग को दी जायेगी।
13. बिना तिथि के टिकट पर यात्रा करना ऐसा टिकट जो यात्रा के लिए वैध है परंतु टिकट पर तिथि नही है, तो मूल टिकट जमा किया जाएगा और यात्री को निःशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जाएगी। जमा किया गया टिकट उचित रिपोर्ट के साथ आगे की कार्यवाही हेतु संबंधित Sr.DCM कार्यालय को भेजा जाएगा ।
14. टिकट / पास की अवधि समाप्त होने पर यात्रा करना जिस स्टेशन पर टिकट / पास की अवधि समाप्त होती है, उस स्टेशन से आगे बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जाएगा
15. कटे-फटे, विरुपित टिकट पर यात्रा टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया टिकट पर छपा / लिखा विवरण पढने योग्य न होने पर बिना जायेगा। प्रभार पिछले जाँच स्टेशन से लिया जाएगा
16. वरिष्ठ नागरिक को प्रभारित करना यदि वरिष्ठ नागरिक रियायती टिकट लेकर यात्रा कर रहा है परन्तु यात्रा के दौरान आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो केवल देय और दत्त किराए का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जाएगा।
17. यदि कोई यात्री जो वरिष्ठ नागरिक नही है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक रियायती टिकट लेकर यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो बिना टिकट यात्री मानकर प्रभारित किया जायेगा। टिकट के प्रस्थान स्टेशन से प्रभार लिए जाएगें।
18. यदि कोई यात्री जो वरिष्ठ नागरिक कोटे का अनुचित लाभ उठाता है तो उसे बिना टिकट यात्री मानाकर प्रभारित किया जायेगा तथा उसे आबंटित शायिका से हटाया जाएगा।
19. संयुक्त टिकट पर उच्च श्रेणी / उच्च गाडी में यात्रा :
a. यदि संयुक्त श्रेणी टिकट में पहले भाग की यात्रा निम्नगाडी / निम्नश्रेणी की है और बाद की यात्रा उच्च श्रेणी / उच्च गाडी की है, परंतु यात्री पहले भाग की यात्रा में उच्च श्रेणी / उच्च गाडी में यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो पाये जाने के स्थान तक देय और दत्त किराया का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जाएगा। यदि आगे की यात्रा उच्च श्रेणी में उच्च गाडी में जारी रखना चाहता है, तो देय और दत्त किराया का अंतर लिया जाएगा।
b. यदि संयुक्त श्रेणी टिकट में पहले भाग की यात्रा उच्चगाडी / उच्च श्रेणी की है और बाद की यात्रा निम्न श्रेणी या निम्न गाडी की है। यदि यात्री दूसरे भाग में उच्च गाडी / उच्च श्रेणी में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो केवल देय और दत्त किराया का अंतर लिया जाएगा। कोई भी अतिरिक्त प्रभार नही लिया जाएगा।
20. निम्नश्रेणी के रियायती टिकट पर उच्च श्रेणी में यात्रा
पाये जाने के स्थान तक उच्च श्रेणी का पूरा किराया और निम्न श्रेणी के रियायती किराये का अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ वसूल किया जाएगा। आगे की यात्रा मूल श्रेणी में करनी होगी।
21. टिकटों पर गलत तिथि होने पर कार्यवाही-
1. यदि कोई यात्री ऐसे टिकट पर यात्रा करते पाया जाता है, जिस पर जारी करने की तिथि या यात्रा की तिथि गलत है तब वह यात्री बिना टिकट यात्री माना जाएगा।
2. यात्री का टिकट जब्त किया जाएगा और नियमानुसार अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जाएगा।
3. यदि यात्री रेल्वे को धोखा देने के उद्देश्य से बिना टिकट यात्रा करते पाया जाता है तब धारा 137 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अन्यथा धारा 138 के अनुसार अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त प्रभार दोनो वसूल किये जाएंगे। यदि यात्री प्रभार देने से मना करता है तब चार्जशीट भरके मॅजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मॅजिस्ट्रेट व्दारा यात्री को 10 दिन से एक माह तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है।
4. यदि यात्री ने यात्रा की तिथि में जानबुझ कर परिवर्तन किया हैं, तब टिकट को विरुपित करने के आरोप में रेल अधिनियम 1989 की धारा 157 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
5. ऐसा टिकट जो यात्रा के लिये वैध है परंतु टिकट पर तिथि नहीं है, तब मूल टिकट जमा किया जाएगा और यात्री को निःशुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जाएगी। जमा किया गया टिकट उचित रिपोर्ट के साथ आगे कार्यवाही के लिये संबंधित वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय को भेजा जाएगा।
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