Detention of Passengers En-Route
Detention of passengers’ en-route by police: During journey, if any passenger is detained by Railway police at any station en-route to attend an enquiry or to give evidence in any case connected with Railways, then on the basis of certificate issued by police, Station Master will endorse the same ticket for onward journey. Original certificate will be sent to Traffic Accounts office.
Detention of passenger’s en-route by Doctor: - If any passenger gets sick during journey and he informs the TTE / Conductor / Guard, the concerned employee will issue a message for doctor to forthcoming station.
After examination if it is suspected that the passenger is suffering from contagious disease, or treatment is essential, he will be de-trained at that station. After completion of treatment a certificate will be issued by the doctor, on the basis of which Station Master will endorse the same ticket for onward journey. Original certificate will be sent to Traffic Accounts office.
पुलिस व्दारा यात्रियों को मार्ग में रोकना यात्रा के दौरान किसी यात्री को रेल्वे पुलिस व्दारा रेलवे से संबंधित मामले में गवाही देने या किसी जाँच हेतु मार्ग में किसी स्टेशन पर रोका जाता है, तो पुलिस व्दारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर स्टेशन मास्टर व्दारा उसी टिकट पर आगे की यात्रा जारी रखने हेतु पृष्ठांकन किया जायेगा। मूल प्रमाणपत्र यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा।
डॉक्टर व्दारा यात्रियों को मार्ग में रोकना - यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान बीमार हो जाता है तथा इसकी सूचना कंडक्टर / टी.टी.ई. गार्ड को देता है, तो संबंधित कर्मचारी व्दारा आने वाले स्टेशन को डॉक्टर के लिए संदेश जारी किया जायेगा।
डॉक्टर व्दारा जाँच करने के उपरान्त यदि यह संदेह हो, कि यात्री संक्रामक रोग से पीडित है या उपचार की आवश्यकता है तो यात्री को उस स्टेशन पर रोक लिया जायेगा। चिकित्सा पूरी होने के बाद डॉक्टर व्दारा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर स्टेशन मास्टर व्दारा उसी टिकट पर आगे की यात्रा जारी रखने हेतु पृष्ठांकन किया जायेगा। मूल प्रमाणपत्र यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा।
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