Facilities given to lady passengers – IRCA coaching Tariff No. 26, Part I, Vol. I. Rule No. 241
1. As per section 58 one IInd class coach is reserved for lady passengers, in which only ladies & children below 12 years are allowed to travel.
2. Separate waiting rooms are available for ladies at important stations.
3. Separate reservation quota is earmarked for lady passengers.
5. Preference is given to pregnant ladies for lower berth on production of
medical certificate
6. In Mumbai suburban section separate ladies special trains are run and separate coaches are earmarked in all trains for lady passengers.
7. As per section 139 if any lady passenger is detected travelling without ticket or with irregular ticket and is not in a position to pay charges or refuses to pay charges, then during day time she will be detrained only at starting, destination or district head quarter stations and during night time she will not be detrained.
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part-1 Vol I, Rule No. 241
1. रेल अधिनियम की धारा 58 के अनुसार यात्री गाडियों में व्दितीय श्रेणी का एक यान महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रखा जाता है, जिसमें केवल महिला एवं 12 वर्ष से कम आयु के बालक यात्री यात्रा कर सकते है।
2. प्रमुख स्टेशनों पर महिला यात्रियों के लिये अलग से प्रतिक्षालय उपलब्ध होते हैं।
3. आरक्षण में महिला यात्रियों के लिए अलग से कोटा रखा गया है।
4. 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए निचली शायिका प्रदान की जाती है।
5. गर्भवती महिला व्दारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षण में निचली शायिका के लिये प्राथमिकता दी जाती है।
6. मुंबई उपनगरीय विभाग पर महिला यात्रियों के लिए अलग से उपनगरीय गाडियों चलायी जाती है तथा प्रत्येक गाडी में अलग कोच आरक्षित होते हैं।
7. रेल अधिनियम की धारा 139 के अनुसार यदि कोई अकेली महिला यात्री बिना टिकट या अनियमित यात्रा करते हुए पायी जाती है तथा प्रभार का भुगतान करने में असमर्थ होती है या मना करती है, तो दिन के समय में प्रस्थान, गंतव्य स्टेशन, जिला मुख्यालय के स्टेशन पर ही उतारा जायेगा तथा रात के समय में किसी भी स्टेशन पर उतारा नहीं जायेगा।
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