रेलवे रसीद (RR) के अभाव में माल की सुपुर्दगी
(Delivery of Goods in Absence of Railway Receipt)
सामान्यतः रेलवे द्वारा बुक किये गये माल (Consignment) की सुपुर्दगी केवल मूल रेलवे रसीद (Railway Receipt - RR) प्रस्तुत करने पर ही दी जाती है। रेलवे रसीद माल के स्वामित्व (Ownership) एवं सुपुर्दगी के अधिकार का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब रेलवे रसीद उपलब्ध नहीं हो, खो गई हो, नष्ट हो गई हो अथवा किसी खेप (Consignment) पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब रेलवे प्रशासन निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Note) के आधार पर माल की सुपुर्दगी प्रदान कर सकता है।