SEARCH

सुबिधा टिकट आदेश - (PTO) एवं उसपर लगेज व आरक्षण के सामान्य नियम

सुविधा टिकट आदेश (पी टी  ओ) 

सुविधा टिकट आदेश कार्यरत रेल कर्मचारियों को तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किए जाते है.

प्रत्येक रेल कर्मचारियो को एक वर्ष में चार सेट पी.टी.ओ. जारी किए जाते है. बाहरी यात्रा तथा वापसी यात्रा को मिलाकर एक सेट होता है.

पीटीओ हेतु कर्मचारी को लिखित में आवेदन करना होगा. पीटीओ  कार्यालय व्दारा तीन प्रतियों में बनाया जाता है. पहली प्रति जारी करने वाले कार्यालय के रिकार्ड हेतु दूसरी प्रति व तीसरी प्रति कर्मचारी को यात्रा हेतु दे दी जाती है.

पीटी ओ  स्टेशन  मास्टर - भारतीय रेलवे के नाम सम्बोधित होता है तथा इसमें कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतनमान, स्टेशन से स्टेशन को, विभिन्न रेलवे से गुजरने वाली रेलवे के नाम, कर्मचारी के परिवार का विवरण, श्रेणी लिख जारी करने की तारीख, अधिकारी के हस्ताक्षर व कार्यालय की मुहर लगाकर कर्मचारी को दे दी जाएगी. इसके पिछले प्रष्ट पर कर्मचारी किसी अन्य रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर करेगे तथा जिस रेल कर्मचारी के सामने हस्ताक्षर किये गये है यह गवाह के रूप में पी टी ओ पर हस्ताक्षर करेगे.

टिकट हेतु दोनों प्रतियाँ बुकिंग खिड़की पर प्रस्तुत की जाएगी. बुकिंग क्लर्क व्दारा यात्रा यदि स्थानीय रेलवे में है और स्टॉक टिकट नही है तो होम लाइन प्रिविलेंज टिकट तथा इत्तर रेलवे के मामले में बीपी टी जारी करेगे. एच एल पी टी दो प्रतियों में बनाए जाते है जिसमे पी टी ओ के अनुसार सभी विवरण व किराया लिखा जाता है. इसकी पहली प्रति स्टेशन रिकार्ड में व दूसरी प्रति यात्री को दी जाती है. टिकट बनाते समय पीटीओ के पिछले प्रष्ट पर बुकिंग क्लर्क के सामने रेल कर्मचारी या यात्रा करने वाले किसी सदस्य को हस्ताक्षर करने होंगे.

पी टी ओ की दोनों ही प्रतियों पर यात्रा करने वाले सदस्यों के उम्र के अनुसार टिकट नंबर लिखकर अपने हस्ताक्षर व स्टेशन मुहर लगाकर टिकट के साथ पीटीओ की दायी प्रति यात्रा हेतु दे दी जाएगी. पी टी ओ धारक से टेरिफ रेट का 1/3 किराया लिया जाएगा तथा न्यूनतम किराया नियम लागू नही होगा. बायीं प्रति जो स्टेशन पर रखी है उसे माह के अंत में लेखा कार्यालय को भेज दिया जाएगा.

रियासत सभी श्रेणियों में दी जाती है.

लगेज व आरक्षण के सामान्य नियम - पीटी ओ पर आरक्षण शुल्क , सुपर फास्ट प्रभार एवं संरक्षा रिचार्ज नही लिये जाते है. निम्न श्रेणी का पीटी ओ धारक उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है तो वास्तविक किराये का अंतर का नगद में भुगतान कर उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकता है.

यात्रा के दौरान टिकट व पीटीओ  की दायी प्रति दोनों साथ रखना अनिवार्य है. किसी एक के भी न होने पर बिना टिकट यात्री मान कर चार्ज किया जाएगा. पीटीओ  जारी करने की तारीख से यात्रा करने के लिये 5 माह वैध होता है. पीटी ओ पर किसी भी प्रकार का सुधार या कांट छांट होने पर वह निरस्त माना जाता है.

पीटीओ पर स्टेशन मास्टर के खाने में जिस स्टेशन का नाम से होता है, उसी स्टेशन पर टिकट जारी कर सकता है, यदि स्टेशन मास्टर के खाने में भारतीय रेल का नाम लिखे होने पर भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से टिकट जारी किया जा सकता है.

पूरा किराया दिया हुआ टिकट मानकर सभी नियम जैसे - यात्रा विराम, रद्दीकरण आदि पी,टी. ओ. टिकट धारको पर लागू होते है.

कर्मचारी जिस श्रेणी में सुविधा पास पर यात्रा करने का हकदार होता है, उस श्रेणी का पी.टी.ओ . उसे जारी किया जाता है.

प्रथम श्रेणी तथा सभी वातानुकूलित श्रेणियों में किराए पर 5% जीएसटी  लिया जाएगा.

No comments:

Disclaimer: The Information/News/Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.