General Rules for change in Reservation on Railway Passes:
1. Holders of Privilege, Duty, Post Retirement, Complimentary, Metal and other passes may be allowed to seek fresh reservation only if the earlier reservation is cancelled.
2. If Confirmed reservation is not cancelled before preparation of charts, the pass will be treated as used.
3. There will be no restriction in number of cancellations in case of tickets having a status of fully / partly waiting list at the time of cancellation against passes. However fresh reservation will be given only after the earlier one has been cancelled within the prescribed time limit.
4. Telephonic request for reservation and cancellation will not be entertained.
5. The portion of break journey will be treated as separate journey.
6. It will be the responsibility of officers / staff making reservation on Metal / Duty passes to ensure that between the same stations and on the same date reservation should not be made in two separate trains.
रेलवे पास पर आरक्षण में परिवर्तन के सामान्य नियम-
1. सुविधा, ड्यूटी, सेवानिवृत्ती उपरांत, मानार्थ, धातु तथा अन्य पास धारक अपने आरक्षण में परिवर्तन करा सकते है बशर्ते पहले किया गया आरक्षण रद्द किया गया हो।
2. यदि चार्ट बनने के समय तक कन्फर्म आरक्षण रद्द नही किया गया, तो पास को उपयोग में लाया जा चुका है यह माना जाएगा।
3. ऐसे पास जिन पर किया गया आरक्षण रद्दीकरण के समय पूर्णतः या अंशतः प्रतिक्षासूची का हो, उनके आरक्षण में परिवर्तन करने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते पहले किया गया आरक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर रद्द किया गया हो।
4. टेलीफोनसंदेश पर आरक्षण अथवा रद्दीकरण नहीं किया जाएगा।
5. प्रत्येक यात्रा विराम को यात्रा का अलग भाग माना जाएगा।
6. ड्यूटी / धातु पास पर आरक्षण करने वाले अधिकारी / स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि उन्ही स्टेशनों के बीच एक ही तिथि में दो अलग गाडियों में आरक्षण नहीं किया गया है।
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