Change in the name of Passengers with Confirmed Reservation:
Change in names of reserved tickets is permitted by the Station Superintendent / Station Master on a written requisition tendered by the party in following cases only:
1. Government servant proceeding on duty - on presenting a letter from concerned authority at least 24 hours prior to the scheduled departure of the train.
2. Between family members - when proper proof of being family member is presented at least 24 hours prior to the scheduled departure of the train.
3. When students of any educational institute are travelling on study tour, names of 10% students can be changed, provided application is presented at least 48 hours prior to the scheduled departure of the train.
4. In case of marriage party - 10% names can be changed provided application is presented at least 48 hours prior to the scheduled departure of the train.
5. In case of group of NCC cadets - 10% names can be changed provided application is presented at least 48 hours prior to the scheduled departure of the train.
General Rules:
1. Change in name is permitted only on confirmed tickets.
2. At Divisional level permission for change in name can be granted by Sr.DCM, DCM, and ACM.
3. Stations where Area Managers are posted, permission for change in name can be granted by them.
4. Stations where gazetted officers are not posted, permission for change in name will be granted by CRS / SM and post-facto sanction is obtained later from authorized official.
5. A register will be maintained in reservation office in which entry of all cases of change in names will be done.
6. Record of applications received from parties and enclosed proofs will be maintained in a file for 6 months.
7. Officials of Zonal and Divisional Headquarters will check the above record during their inspection
कनफर्म आरक्षित यात्रियों यात्रियों के नाम में परिवर्तन :
पार्टी व्दारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षित टिकटों के नाम में परिवर्तन की अनुमति स्टेशन प्रबंधक / स्टेशन मास्टर व्दारा केवल निम्न मामलों में दी जाती हैं:
1. सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर यात्रा करते है संबंधित प्राधिकारी व्दारा जारी पत्र गाडी के निर्धारित छुटने के समय से कम से कम 24 घन्टे पहले प्रस्तुत करने पर
2. परिवार के सदस्यों के नाम में परिवर्तन परिवार का सदस्य होने का उचित प्रमाण गाडी के निर्धारित छुटने के समय से कम से कम 24 घन्टे पहले प्रस्तुत करने पर।
3. जब किसी शिक्षण संस्था के विध्यार्थी समूह में अध्ययन दौरे पर यात्रा करते है, तब गाडी के निर्धारित छुटने के समय से कम से कम 48 घन्टे पहले आवेदन पत्र देने पर 10% विध्यार्थीयों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।
4. मॅरेज पार्टी की कुल संख्या के 10% नाम में परिवर्तन गाडी के निर्धारित छुटने के समय से कम से कम 48 घन्टे पहले आवेदन पत्र देने पर किया जा सकता है।
5. एन सी सी कॅडेटों के समूह के 10% नाम में परिवर्तन गाडी के निर्धारित छुटने के समय से कम से कम 48 घन्टे पहले आवेदन पत्र देने पर किया जा सकता है।
सामान्य नियम :
1. केवल कन्फर्म आरक्षण के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. मण्डल स्तर पर नाम में परिवर्तन की अनुमति वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक, सहायक वाणिज्य प्रबंधक व्दारा दी जा सकती है।
3. जिन स्टेशनों पर एरिया मेनेजर पदस्थ है वहाँ नाम में परिवर्तन की अनुमति एरिया मेनेजर व्दारा दी जा सकती है।
4. ऐसे स्टेशन जहाँ राजपत्रित अधिकारी पदस्थ नहीं है वहाँ नाम में परिवर्तन की अनुमति मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक / स्टेशन मास्टर व्दारा दी जाएगी एवं उसकी अनुमति प्राधिकृत अधिकारी से बाद में ली जाएगी।
5. आरक्षण कार्यालय में एक पंजी रखी जाएगी जिसमें नाम में परिवर्तन के मामलों को दर्ज किया जाएगा।
6. पार्टी से प्राप्त आवेदन तथा संलग्न प्रमाणों का रिकार्ड छः माह तक एक फाइल में रखा जाएगा।
7. मुख्यालय तथा मण्डल के अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान इस रिकार्ड की जाँच करेंगे।
No comments:
Post a Comment