POLICY ON PRIVATE SIDING:
1. Private Siding: Private siding refers to privately owned siding constructed/ laid out by a party at its own cost for railway freight services at the premises of plant or manufacturing unit or production unit or mines etc under a special agreement.
2. Eligibility and Applicability: Private siding is only for end user who owns a plant/manufacturing unit or production unit. End user also includes FCI, POL and Container.
3. Nodal agency: In order to provide a single window service to customers, nodal officer is nominated.
At RB level- ED/CE (G) will be the nodal officer during construction stage and Executive Director (Freight Marketing) would be the nodal officer both prior to construction and also after the siding is notified for commercial operation.
AT Zonal Railway level- Chief Traffic Planning Manager (CPTM) for all siding matters, CGE will be coordinating officer during planning and construction stage and As soon as the siding is notified for commissioning, CCM (FM) will take over as nodal officer.
4. Application Procedure and Time line:
i. Application shall be given to CTPM of concerning ZR along with non-refundable deposit of ₹.20,000/- along with the relevant details like name of the party, consultant’s name, brief description of the siding work, Location (station, division, railways) with 3 options, inward and outward traffic projections, related land details, , pre-feasibility report, Conceptual layout drawing, anticipated cost of the siding project.
ii. After examining the feasibility report and conceptual plan, COM will issue ‘In Principle Approval’ (IPA).
iii. After getting IPA party will submit detailed project report to the railways.
iv. CTPM will approve detail project report and detail estimate is communicated to the party and concerning officer.
v. Decision on the mode of execution of work is taken. (by party or by railways). Party has to deposit codal charges and informed to sign the provisional integrated agreement.
vi. In a whole process of survey, approval of DPR, execution, final inspection etc railway shall observe a time line as under:-
a. For all the approval before the start of work=D+ 7 Months.
b. For commission of private sidings= D+ (12 months to 25 months)
c. D- Date of application.
vii. Commercial operation on the siding shall be permitted only after signing of ‘Private siding agreement’ and ‘Land lease agreements’ by the Sr.DCM and Sr.DEN on the division respectively.
5. Departmental charges:-
Departmental charges shall be payable by party. Departmental charges shall be levied to cover the cost of tools and plant and of establishment supervision w.r.t Survey, DPR approval, Plans and Estimates, Construction and final inspection and shall be utilized by the concerning departments. The charges leviable will be on the total cost of private siding project.
6. Capital Cost:
i. The siding owner shall bear the capital cost of the new siding from the take-off point at the serving station.
ii. The capital cost of all traffic facilities such as ‘Y’ connection, additional lines at the serving station, crossing stations, patch doubling of the section etc. shall be fully borne by the railways.
iii. The distance for charging of tariff, for each ’Y’ connection shall be increased by 5 (five) kilometer.
iv. The capital cost for augmenting the facilities, within the premises of siding owner shall be borne by the siding owner.
v. Licensing of land for providing connectivity to the private siding exclusively shall be done as per extant policy.
vi. Maintenance and operation of these assets at the stations including staff cost shall be the responsibility of railways.
vii. If it is not feasible to provide connectivity from existing serving station, the entire capital cost of the new block hut/ Block station and related items is borne by the party.
viii. The siding owner also plays a lump sum amount towards the maintenance and deployment of staff at new block hut/ Block station.
7. Cost of Gauge Conversion: The cost of Gauge Conversion should be shared with the party by the railways, provided the investment made by the Railways is financially viable with a minimum ROR at 14%. If it is not financially justified, the siding owners will bear the full cost or the siding will be closed.
8. Maintenance of Assets on New and Existing sidings:
a) Responsibilities of siding owner:
i. Siding owner shall have option to maintain the track etc, of his siding either himself or through the railways.
ii. Siding owner shall at all times maintain his siding properly so that train operations are not hindered.
iii. Siding owner shall be liable to pay damage cost if the rolling stock is derailed / damaged inside the siding due to the bad maintenance condition.
b) Electrification cost:
In new siding- by party and in existing siding by railways.
c) Cost of OHE:
OHE maintenance cost for existing as well as new sidings will be borne by the Railways. In case of theft of OHE in the siding owner premises, cost of restoration of that shall be borne by party.
d) C & W Examination:
In new siding: The capital cost of C & W on one time basis may be borne by the party. Running repairs and staff cost in all cases should, however, be borne by the Railway.
In existing siding: The capital expenditure on the construction of sick lines/ train examination lines and the cost of staff quarters shall be borne by the siding owner. While railway will bear the cost of tools and plants, consumable stores recoverable, P-way materials.
e) Maintenance cost (Civil Engg.);- At both new and existing sidings maintenance shall be got done by the party at his own cost. The railways would charge “Inspection Charges”..
9. Cost of Railway Staff: The party shall bear the cost of one commercial staff per shift; or as decided by the railway depending upon the work load. Party has to deposit cost of the post of commercial staff estimated for 10 years before the commercial functioning of sidings.
10. Permanent Way: Cost of P- Way material, all charges incurred in laying and fitting of P-Way material and all other equipment’s, which may be , freight at the public rates , material trains and handling charges shall entirely be borne by the party.
11. If railway wagon gets damaged din the siding due to the fault of siding owner, the cost of damage and deficiency shall be recovered from the party.
12. Maintenance of S & T Assets: Maintenance of S & T equipment’s, provided at the takeoff point of the siding and linked to the main line railway track shall be done by railways. Maintenance of S & T equipment’s inside the siding is done by party at its cost. Railway will charge the inspection and supervision charges to the siding owner.
13. Electronic IN- Motion Weighbridge: Siding owner shall be required to provide at its cost an EIMB at a private siding having outward traffic.
14. Terminal management terminal (TMS) of FOIS with access shall be install at the siding at party’s cost.
15. Siding owner shall provide all facilities for the provision of FOIS terminal in the siding for issuing of RR and taking delivery of the consignment.
निजी साईडिंग नीतिः
1. निजी साइडिंगः निजी साइडिंग एक विशेष समझौते के तहत संयंत्र या मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट या उत्पादन इकाई या खानों आदि के परिसर में रेलवे फ्रेट सेवाओं के लिए पार्टी व्दारा बनाई गई । निजी तौर पर स्वामित्व वाले साइडिंग का उल्लेख करती है।
2. पात्रताः निजी साइडिंग केवल एंड युजर के लिए है, जो एक संयंत्र विनिर्माण इकाई या उत्पादन इकाई का मालिक है। एंड युजर में एफसीआई, पीओएल और कॉनकोर भी शामिल हैं।
3. नोडल एजेंसीः ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए, नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
क्षेत्रीय स्तर पर सभी साइडिंग मामलों के लिए मुख्य यातायात योजना प्रबंधक (सीटीपीएम) नोडल ऑफिसर होगे। प्लानिंग और निर्माण के चरण में सीए (जी), समन्वय अधिकारी होगे और जैसे ही साइडिंग को कमीशनिंग के लिए अधिसूचित किया जाएगा, सीसीएम (एफएम) नोडल ऑफिसर होगे।
रेलवे बोर्ड स्तर पर ईडी/ सीई (जी) निर्माण चरण के दौरान समन्वय अधिकारी होगे। वाणिज्य कारनो के लिये कार्यकारी निदेशक (फ्रेट विपणन) निर्माण के पूर्व और साइडिंग को अधिसूचित करने के बाद दोनो स्थितियो मे समन्वय अधिकारी होंगे।
4. आवेदन प्रक्रिया और समय सीमाः
i. आवेदन संबंधित विवरण के साथ एवं 20,000 रुपये के नॉन-रिफंडेबल डिपोजिट के साथ सीटीपीएम को दिया जाएगा। विवरण जैसे कि पार्टी का नाम, सलाहकार का नाम, साइडिंग कार्य का संक्षिप्त विवरण, स्थान (स्टेशन, मंडल, क्षेत्रीय रेलवे) 3 विकल्प के साथ, आवक और जावक यातायात अनुमान, संबंधित भूमि विवरण, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, संकल्पनात्मक लेआउट ड्राइंग, साइडिंग परियोजना की अनुमानित लागत।
ii. व्यवहार्यता रिपोर्ट और वैचारिक योजना (conceptual plan) की जांच करने के बाद, COM 'प्राथमिक अनुमोदन' (आईपीए) जारी करेगे।
iii. आईपीए मिलने के बाद पार्टी व्दारा रेलवे को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सौंपी जाएगी। iv. सीटीपीएम विस्तार परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देगे। पार्टी को और संबंधित अधिकारियों
को लागत का विस्तृत विवरण सुचित किया जाएगा।
v. कार्य निष्पादन के तरीके पर निर्णय लिया जाता है। (पार्टी या रेलवे व्दारा) पार्टी को कॉडल शुल्क जमा करना होता है और अस्थायी एकीकृत समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सूचित किया जाता है।
vi. सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया में, डीपीआर, निष्पादन, अंतिम निरीक्षण आदि का अनुमोदन के लिये रेलवे व्दारा निम्नलिखित समय सीमा का पालन किया जायेगाः काम की शुरुआत से पहले सभी अनुमोदन के लिए डी 7 महीने। निजी साईडिगके कमिशनिग के लिए डी (12 महीने से 25 महीने) डी आवेदन की तिथी।
vii. 'निजी साइडिंग एग्रीमेंट' और 'भूमि पट्टा समझौतों' पर क्रमशः सीनियर डीसीएम और सीनियर डीएनए के हस्ताक्षर के बाद ही साइडिंग पर वाणिज्यिक परिचालन को अनुमति दी जाएगी।
5. विभागीय प्रभारः
विभागिय प्रभार निजी साइडिंग परियोजना की कुल लागत पर लगाया जाने वाला प्रभार होता है और यह प्रभार पार्टी व्दारा अदा किया जायेगा जो कि उपकरणों और संयंत्रों की लागत और स्थापना, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, अनुमोदन, योजनाओं और अनुमानों, निर्माण और अंतिम निरीक्षण की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है और वसुल कियागया विभागिय प्रभार संबंधित विभागों व्दारा उपयोग किया जाएगा।
6. पूंजीगत लागत :
i. साइडिंग मालिक सेवा स्टेशन पर टेक-ऑफ प्वाइंट से नई साइडिंग की पूंजीगत लागत को सहन करेगा।
ii. सभी ट्रैफिक सुविधाओं की पूंजीगत लागत, पूरी तरह से रेलवे व्दारा वहन किया जाएगी। जैसे की 'Y'- कनेक्शन स्टेशन पर अतिरिक्त लाइनें, क्रॉसिंग स्टेशन, सेक्शन आदि का पैच, दोहरीकरण आदि ।
iii. टैरिफ चार्ज करने के लिये प्रत्येक 'वाई' कनेक्शन के लिए दूरी में 5 (पांच) किलोमीटर की वृद्धि की जायेगी।
iv. साइडिंग मालिक के परिसर के भीतर सुविधाओं को बढ़ाने की पूंजीगत लागत साइडिंग मालिक व्दारा वहन की जाएगी।
v. निजी साइडिंग के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भूमि का लाइसेंस मौजूदा पॉलिसी
के अनुसार किया जाएगा।
vi. स्टाफ लागत सहित स्टेशनों पर इन परिसंपत्तियों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी रेलवे की होगी।
vii. यदि मौजूदा सर्विसिंग स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रदान करना संभव नहीं है, तो नए ब्लॉक हट । ब्लॉक स्टेशन और संबंधित वस्तुओं की पूरी पूंजी लागत को पार्टी व्दारा वहन किया जाता है।
viii. साइडिंग मालिक नए ब्लॉक हट / ब्लॉक स्टेशन के रख-रखाव और कर्मचारियों की तैनाती की दिशा में एकमुश्त राशि का भी आयोजन करता है।
7. गेज रूपांतरण की लागतः गेज रूपांतरण की लागत को रेलवे व्दारा पार्टी के साथ शेअर किया जायेगा, बशर्ते रेलवे व्दारा किया गया निवेश आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। (न्यूनतम आरओआर थ 14% हो) अगर यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, साइडिंग मालिक को पूरी लागत वहन करनी होगी अन्यथा साइडिंग बंद की जाएगी।
8. नए और मौजूदा साईडिगो पर संपत्ति का रखरखावः
a) साइडिंग मालिक की जिम्मेदारियांः
i. साइडिंग मालिक को ट्रैक आदि का रखरखाव खुद या रेलवे से करना होगा।
ii. साइडिंग मालिक हर समय अपनी साइडिंग का रखरखाव ठीक से बनाए रखेगा ताकि ट्रेन के संचालन में बाधा ना हो।
iii. खराब रखरखाव की स्थिति के कारण साइडिंग के अंदर रोलिंग स्टॉक पटरी से उत्तर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर साइडिंग स्वामी नुकसान की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
b) विद्युतीकरण लागतः नई साइडिंग में पार्टी व्दारा और मौजूदा साइडिंग में रेलवे व्दारा।
c) ओएचई की लागतः मौजूदा और नई साइडिंग दोनो के लिए ओएचई रखरखाव की लागत रेलवे व्दारा वहन की जाएगी। साइडिंग मालिक परिसर में ओएचई की चोरी के मामले में, उस ओएचई की बहाली की लागत साइडिंग स्वामी व्दारा वहन की जाएगी।
d) सी एंड डब्ल्यू परीक्षाः
नई साइडिंग मेंः सी एंड डब्ल्यू लागत पार्टी व्दारा एकमुश्त वहन कर की जाती है। सभी मामलों में रनिग रिपेअर और कर्मचारियों की लागत को रेलवे व्दारा वहन किया जायेगा। मौजूदा साइडिंग में: बीमार लाइनों ट्रेन परीक्षा लाइनों के निर्माण और स्टाफ क्वार्टर की लागत पर पूंजीगत व्यय साइडिंग मालिक व्दारा वहन किया जाएगा। जबकि उपकरण और प्लॉन्ट की लागत, उपभोज्य भंडार वसूली योग्य, पी-मार्ग सामग्री कि लागत रेलवे वहन करेगी।
e) रखरखाव लागत (सिविल इंजीनियरिंग); दोनों नए और मौजूदा साइडिगो में रखरखाव पार्टी व्दारा किया जाएगा। रेलवे व्दारा "निरीक्षण प्रभार" लिया जायेगा।
9. रेलवे कर्मचारी की लागतः पार्टी को प्रति शिफ्ट में एक वाणिज्यिक स्टाफ की लागत या काम के आधार पर रेलवे व्दारा तय किए गए अनुसार साइडिंग के वाणिज्यिक कार्य शुरु होने से पहले 10 साल के लिए अनुमानित वाणिज्यिक कर्मचारियों के पद के लिए लागत पार्टी को जमा करना होगा।
10. पी-वेः पी-वे सामग्री की लागत, पी-वे सामग्री के बिछाने और फिटिंग के लिये सभी शुल्क और अन्य सभी उपकरण, माल, भौतिक गाड़ियों और हैंडलिंग शुल्क पूरी तरह से पार्टीवहन करेगी।
11. यदि साइडिंग मालिक की गलती के कारण रेलवे वैगन को साइडिंग में क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नुकसान की भरपायी पार्टी से की जायेगी।
12. एस एंड टी संपत्ति का रखरखावः साइडिंग के टेकऑफ बिंदु से मुख्य लाइन के ट्रैक से जुडे पर एसएंडटी उपकरणो का रखरखाव रेलवे रेलवे व्दारा किया जाएगा। साइडिंग के अंदर एस एंड टी उपकरणों का रखरखाव पार्टी व्दारा किया जायेगा। रेलवे व्दारा साइडिंग मालिक से निरीक्षण और पर्यवेक्षण प्रभार लिया जायेगा।
13. इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे-ब्रिजः साइडिंग मालिक को अपनी लागत पर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे-ब्रिज बाहरी ट्रैफिक वाले साइडिंग पर इंस्टॉल करना होगा। उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।
14. एफओआईएस का टर्मिनल मैनेजमेंट टर्मिनल (टीएमएस) अक्सेस के साथ पार्टी को स्वयः की लागत पर साइडिंग में स्थापित करना होगा।
15. साइडिंग मालिक एफओआईएस टर्मिनल के प्रावधान के लिए आरआर जारी करने और माल की डिलीवरी लेने के लिए साइडिंग में सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
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