Check Soldier Ticket:
1. When soldiers are travelling alone, military warrant IAFT 1752 is issued to them by Defence Department.
2. This warrant is issued for first and second class, for single and returnjourney.
3. This warrant has two portions, the upper portion is for Railways and the lower portion is for passenger. When submitted in booking office, the ticket which is issued in lieu of this warrant is known as Check Soldier Ticket.
4. It is a printed card ticket with only the name of starting station printed on it.
5. Particulars of the journey are written on the ticket – destination station,distance, class, fare, warrant number etc.
6. Similarly on the warrant, ticket number, date of issue, fare, class, etc.particulars are written and signed by the booking clerk.
7. Fare is not collected in cash from the passenger.
8. Warrant will be collected and sent to cash office as cash voucher.
9. Amount will be debited on the name of Defence Ministry.
10. If found travelling without exchanging this warrant, soldier will be charged as undera. If detected with Guard Certificate, free EFR will be issued.
b. If detected without Guard Certificate, he will be charged as without ticket till point of detection. Free EFR will be issued for onward journey.
सैनिक जाँच टिकट :
1. जब सैनिक अकेले रेल से यात्रा करते है, तो रक्षा विभाग व्दारा उन्हें आई. ए. एफ. टी. 1752 सैनिक बारंट जारी किया जाता है.
2. यह बारंट प्रथम तथा व्दितीय श्रेणी में एक तरफा तथा वापसी यात्रा के लिए जारी किया जाता है.
3. इस बारंट के दो भाग होते है- ऊपर वाला भाग रेलवे के लिए तथा निचला भाग यात्री के लिए होता है.बुकिंग कार्यालय में इसे प्रस्तुत करने पर बदले में जो टिकट जारी किया जाता है, उसे सैनिक जाँच टिकट कहते है.
4. यह एक छपा कार्ड टिकट होता है, जिस पर केवल प्रस्थान स्टेशन का नाम छपा होता है.
5. इस टिकट पर यात्रा का पूरा विवरण हाथ से लिखा जायेगा - गंतव्य स्टेशन, दूरी, श्रेणी, किराया, बारंट नंबर इत्यादि.
6. उसी प्रकार बारंट पर टिकट नंबर, जारी करने की तिथि, किराया, श्रेणी इत्यादि विवरण लिखकर बुकिंग क्लर्क व्दारा हस्ताक्षर किए जायेगे.
7. यात्री से किराया नगद में नही लिया जायेगा.
8. वारंट जमा करके कैश वाउचर के रूप में रोकड़ कार्यालय को भेज दिया जायेगा.
9.किराया रक्षा मंत्रालय के नाम डेबिट किया जायेगा.
10. यदि उपरोक्त वारंट को बिना बदले यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो सैनिक को निम्न प्रकार से प्रभारित किया जायेगा-
a. गार्ड प्रमाण पत्र के साथ पाये जाने पर नि: शुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.
b. गार्ड प्रमाण पत्र न होने पर, पाये जाने के स्थान तक बिना टिकट यात्रीई मानकर प्रभारित किया जायेगा. आगे की यात्रा के लिए नि: शुल्क अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी.
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