Tickets left behind - IRCM V- I. Rule 320.
1. When reserved ticket of any passenger is left behind, and passenger commences his journey without ticket, a message is issued by Station Master to prevent the passenger from being penalised.
2. This message is issued free of charge by SM of starting Station.
3. This message will be addressed to the SM of destination station and copies will be sent to en-route stations as-well.
4. On receiving this message, a free EFR will be issued to the passenger upto his destination station.
5. SM / Booking Clerk of the station, where the ticket is left behind will cancelthe original ticket and submit the same along with his report to Traffic Accounts Office.
पीछे छूटे हुए टिकट -
IRCM V - I Rule No 320
1. यदि किसी यात्री का आरक्षित टिकट पीछे जाता है, और यात्री बिना टिकट यात्रा आरम्भ कर देता है, तो ऐसे यात्री को दण्डित न किया जाए इसके लिए संदेश जारी किया जाता है.
2. यह संदेश यात्रा प्रस्थान स्टेशन के स्टेशन मास्टर व्दारा नि: शुल्क जारी किया जाता है.
3. यह संदेश गंतव्य स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सम्बोधित किया जायेगा, जिसकी प्रतिलिपियाँ मार्ग के स्टेशनों को भी दी जायेगी.
4. यह संदेश मिलने पर यात्री को गंतव्य स्टेशन तक के लिए नि: शुल्क EFR जारी की जाएगी.
5. जिस स्टेशन पर टिकट पीछे छूट गया है, उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर / बुकिंग क्लर्क व्दारा मूल टिकट को रद्द करके रिपोर्ट के साथ यातायात लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा.
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