Higher Official Requisition : - IRCA Coaching Tariff No. 26 Part - I Vol - I Rule No. 404 Annex - F
i. President, Vice-President, Prime Minister, Deputy Prime Minister, Union Ministers (Cabinet/State), Chief of Army/Navy / Air-Force, Speaker of LokSabha, Speaker of RajyaSabha, Chief Justice etc. were enlisted as High Officials.
iii. President, Vice-President and Prime Minister can book full Train and others HORs can book seats, berths, or coupe as per their entitlement.
iv. The HOR is to be presented in the Booking Office to purchase ticket in lieuof HOR. It has two parts. The Booking Clerk will write the details on both the parts and sign it. Fare will not be collected in cash, full amount will be debited to the concerned department and the Railway part is submitted to the Accounts Office as Cash Voucher and another part is to be handed over to the passengers along with the ticket.
v. If found travelling with un-exchanged HOR free EFR will be issued. Both the parts of HOR should be collected and submitted to Traffic Accounts Office.
उच्चपदस्थ अधिकारी मांग पत्र -
IRCA Coaching Tariff No. 26 Part - I Vol - I Rule No. 404/ Annexure - F
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, उपप्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मंत्री (केबिनेट /राज्य) , तीनो सेनाओ के अध्यक्ष , लोकसभा अध्यक्ष , राज्यसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, इत्यादि व्यक्तियों की गणना उच्च पदस्थ अधिकारियो में की जाती है. इन अधिकारियो की सूची तथा इनके लिए स्थान का प्रबंध, इसका विस्तृत विवरण कोचिंग टैरिफ नंबर 26 के अंतर्गत दिया गया है. राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री गाड़ी का आरक्षण करवा सकते है तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी पात्रता के अनुसार सीट / बर्थ या यान का आरक्षण करवा सकते है.
टिकट प्राप्त करने के लिये मांग पत्र बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा. यह मांग पत्र दो भागो में होता है. बुकिंग क्लर्क व्दारा दोनों भागो पर यात्रा का पूरा विवरण, यात्रियों की संख्या, किराया, श्रेणी, इत्यादि विवरण लिखकर हस्ताक्षर किये जायेगे तथा स्टेशन की मुहर लगाई जायेगी. मांग पत्र का एक भाग अधिकारी को दिया जायेगा तथा दूसरा भाग नगद वाउचर के रूप में रोकड़ कार्यालय को भेजा जायेगा.
बिना बदले हुए मांग पत्र के साथ यात्रा करते पाये जाने पर मुफ्त अतिरिक्त किराया रसीद जारी की जायेगी. मांग पत्र के दोनों भाग जमा करके यातायात लेखा कार्यालय को भेज दिये जायेगे.
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