MP Identity Card - Rail Pass :
I/ card are issued by the secretary of Parliament to the MP. This /Card are green for Lok Sabha Member and red coloured for RajyaSabha Member. One book of 25 slips is issued which has printed numbers. There are two parts of each number:
1. Record
2. Railway
The member has to fill the particulars of the journey in his slip. The railwayportion has to be handed over to TC at the destination station. This will be entered in a special register and will be sent to Account Office with all other collected tickets.
Facilities Provided to MP;
1. On the basis of Identity card, MP can travel with spouse over IR in AC Ist class from any station to any station.
2. One attendant can travel free in AC II.
3. If the MP is not travelling with spouse, then he is allowed to take one companion in AC I class. Attendant will travel in AC II class.
4. If the MP is blind or handicapped, he is permitted to take one companion with him in AC I class.
5. During Parliament session, for the spouse of MP, from his native place to NDLS and back or from his native place to nearest airport and back complimentary pass is issued.
6. MP can get reservation on phone but he should submit his reservation form within 24 hours.
7. Seats / Berths for MP can be arranged from VIP quota.
8. If the MP is halting at station in connection with Consultative Committee meeting then he can avail retiring room facility free. If he is halting at station due to some other reason 50% charges are collected.
संसद - सदस्य पहचान पत्र / रेल पास :
संसद के सचिव व्दारा संसद - सदस्यों को पहचान पत्र जारी किया जाता है. यह पहचान पत्र लोकसभा सदस्य के लिए हरे रंग का और राज्यसभा सदस्य के लिए लाल रंग का होता है. इस पहचान पत्र के साथ इन्हें 25 पर्चियों वाली एक पुस्तक भी दी जाती है, जिसके प्रत्येक पन्ने पर क्रम संख्या छपी होती है. एक ही नंबर के दो भाग होते है :
1. रिकार्ड
2. रेलवे
इस पर्ची पर सदस्य व्दारा की गई यात्रा का विवरण लिखा जायेगा. गंतव्य स्टेशन पर रेलवे वाला भाग टिकट संग्राहक को दिया जायेगा. जिसे विशिष्ट पंजी में दर्ज करने के बाद अन्य जमा किये गये टिकटों के साथ लेखा कार्यालय को भेज दिया जायेगा.
संसद - सदस्य को दी जानेवाली सुविधाएँ :
1. संसद - सदस्य पहचान पत्र पर पत्नी / पति के साथ भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक वातानुकूल प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते है.
2.एक साथी को वातानुकूल शयनयान टू टियर में मुफ्त ले जा सकते है.
3.यदि संसद - सदस्य की पत्नी/पति यात्रा के दौरान साथ नही है, तो किसी भी एक व्यक्ति को वातानुकूल प्रथम श्रेणी में अपने साथ ले जा सकते है. साथी वातानुकूल शयनयान टू टियर में यात्रा करेगे.
4. यदि संसद - सदस्य अंध या अपंग है, तो साथी को भी वातानुकूल प्रथम श्रेणी में ले जा सकते है.
5. संसद अधिवेशन के दौरान संसद - सदस्य की पत्नी /पति के लिए अपने निवासस्थान से नई दिल्ली और वापसी यात्रा के लिए या अपने निवासस्थान से नजदीक के हवाई अड्डे तक और वापसी यात्रा के लिए मानार्थ पास जारी किया जायेगा.
6. संसद - सदस्य को टेलीफोन पर आरक्षण दिया जायेगा, परन्तु 24 घंटे आवेदन पत्र आरक्षण कार्यालय में भेजना चाहिए.
7. संसद - सदस्य के लिए बी. आय. पी. कोटे से आरक्षण का प्रबंध किया जा सकता है.
8. यदि रेलवे से संबंधित समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी स्टेशन पर रुकते है, तो विश्रामालय की सुविधा मुफ्त में दी जायेगी. यदि अन्य कारण से रुकते है तो 50% प्रभार लेकर यह सुविधा दी जायेगी.
No comments:
Post a Comment