Platform Ticket :IRCA Coaching Tariff No. 26 P-I V-I Rule No. 120.1
1. Value of Platform Ticket is Rs. 10/- for adults as well as children.
2. It is valid upto 2 hours.
3. Refund will not be granted in any circumstance.
5. Stations where Platform tickets are not sold, people can enter the station with the permission of Station Master.
6. Officers or MCO provided with instructions for the reception or despatch of a party of military personnel by rail may be allowed without Platform ticket.
प्लेटफार्म टिकट :
IRCA Coaching Tariff No. 26 P -I V-I Rule No. 120.1
1. प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रूपये है, चाहे व्यक्ति वयस्क हो या बालक.
2. यह टिकट केवल दो घंटे तक वैध होता है.
3. किसी भी परिस्थिति में धन वापसी नही दी जायेगी.
4. प्लेटफार्म टिकट धारको को सवारी डिब्बो में तथा प्रतीक्षालयमें प्रवेश की अनुमति नही है.
5. जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट नही मिलता है, वहाँ पर स्टेशन मास्टर की अनुमति लेकर स्टेशन में प्रवेश किया जा सकता है.
1. अधिकारियो या एम.सी,ओ. को सैनिक कर्मचारियों के दल के स्वागतया विदाई के लिए अनुदेश दिए गए हो, तो उन्हें बिना प्लेटफार्म स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है.
2. विशेष परिस्थितियों में डी आर एम व्दारा प्लेटफार्म टिकट की कीमत बढाई जा सकती है.
Platform Permit / Pass:
1. This permit is issued to facilitate persons, who regularly visit the station. Rates are as under
2. Name of passenger, age, sex, date of issue, expiry date etc.particulars are written on it.
3. No refund is granted.
4. Press Representatives and News Paper agents shall be charged 1/4th of the above rates. Monthly Permits are not issued to them.
5. Permits will be issued for the calendar month.
प्लेटफार्म परमिट / पास :
1. जिन व्यक्तियों को स्टेशन पर हमेशा आना - जाना पड़ता है, उनकी सुविधा के लिए यह जारी किया जाता है.
परमिट की अवधि बड़े स्टेशन छोटे स्टेशन
मासिक 15 12
त्रैमासिक 45 36
अर्श - वार्षिक 90 72
वार्षिक 180 144
2. इस पर व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग , जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि इत्यादि विवरण लिखा जायेगा.
3. धन वापसी नही दी जायेगी.
4. समाचार पत्र के प्रतिनिधियों औए अभिकर्ताओ से उपयुक्त दरो का 1/4 th प्रभार लिया जाएगा. उन्हें मासिक परमिट जारी नही किए जाएगे.
5. परमिट कैलेंडर महीनों के लिए जारी किए जाएगे.
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