Refund on cancellation of unused tatkal tickets-:
1. No refund of fare shall be admissible on confirmed tatkal tickets except under certain circumstances mentioned in sub-rule (2), (3), (4), (5), (6) and (7)
2. Grant of refund for unused waitlisted tatkal tickets shall be governed by rule-7.
3. In case of party tatkal ticket or family tatkal; ticket issued for travel for more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on waiting list, full refund of fare, less clerkage charges shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that entire tatkal ticket is surrendered for cancellation up to thirty minutes before the schedule departure of the train.
4. Grant of refund in case of non-commencement or missing of journey due to late running of train shall be governed by rule 13
5. Cancellation of ticket where railway administration is unable to provide accommodation shall be governed by rule 14.
6. Refund of tatkal tickets on account of discontinuation of journey due to dislocation of train service shall be governed by rule 16
7. No duplicate tatkal ticket shall be issued. In exceptional circumstances, duplicate tatkal ticket may be issued on payment of full fare including tatkal charges.
अप्रयुक्त तत्काल टिकट पर धनवापसी
1. सामान्य परिस्थितियों में कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी।
2. प्रतिक्षा सूची तत्काल टिकट के मामले में नियम 7 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
3. एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जारी किये गए पार्टी / कुटुंब टिकट पर, जिसमें कुछ व्यक्तियों का निश्चित आरक्षण हो और कुछ यात्री प्रतिक्षा सूची में हो, वहाँ निश्चित आरक्षण वाले यात्रियों को भी केवल लेखन शुल्क घटाकर धनवापसी दी जाएगी। परंतु यह तब जब कि पूरा तत्काल टिकट गाडी के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनिट पहले तक रद्द करने के लिये प्रस्तुत किया जाता हो।
4. गाडी के विलंब से चलने के कारण यात्रा आरंभ ना कर पाने की स्थिति में नियम क्रमांक 13 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
5. जहाँ रेल प्रशासन स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ है उस स्थिति में नियम क्रमांक 14 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
6. रेल सेवा अस्त व्यस्त होने के कारण यात्रा ना कर पाने की स्थिति में नियम क्रमांक 16 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
7. जब तत्काल टिकटों पर स्थान उपलब्ध ना होने के कारण यात्रीयों को निम्न श्रेणी में यात्रा करनी पडती हो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभार का अंतर तथा किराए के अंतर की भी धनवापसी यदि कोई हो नियम क्रमांक 18 के अनुसार दी जाएगी।
8. तत्काल टिकटों के खो जाने पर डुप्लिकेट टिकट जारी नहीं किया जाएगा। परंतु कुछ विषेश परिस्थितियों में पूरे प्रभार सहित पूरे किराए का भुगतान करने पर डुप्लिकेट टिकट जारी किया जा सकेगा।
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