6. Refund on unused reserved ticket.
Refund on cancellation of unused reserved tickets will be granted as per following rules –
1. The passenger may get the ticket cancelled from any passenger reservation system (PRS) counters or designated current counters.
2. No refund shall be granted on the confirmed ticket after 4 hrs. Before the scheduled departure of the train.
3. In case, on a party ticket or a family ticket issued for travel of more than one passenger, some persons have confirmed reservation and others are on RAC or waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passenger also, subject to the condition that the entire ticket is surrendered for cancellation at the journey commencing station up to 30 minutes before the scheduled departure of the train.
4. The cancellation charges will be rounded to next 5/- rupees.
उपयोग में न लाये गए आरक्षित कन्फर्म टिकट पर किराया वापसी
1. यात्री संगणक आरक्षण प्रणाली के किसी भी काउंटर से या धनवापसी के लिये नामित स्टेशनों के धनवापसी काउंटरों से धनवापसी ले सकते है।
2. गाड़ी के निर्धारित छूटने के समय से 4 घंटे से कम समय के बाद कंफर्म आरक्षित टिकटपर कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी।
3. एक से अधिक व्यक्तियों के लिए जारी किये गए पार्टी / कुटुंब टिकट पर, जिसमें कुछ व्यक्तियों का निश्चित आरक्षण हो और कुछ यात्री प्रतिक्षा सूची / आर ए सी में हो, वहाँ निश्चित आरक्षण वाले यात्रियों को भी केवल लेखन शुल्क घटाकर धनवापसी दी जाएगी। बशर्ते कि पूरा टिकट गाडी के निर्धारित प्रस्थान के समय से 30 मिनिट पहले तक रद्दकरण के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये |
4. यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर तथा पी आर एस का करंट काउंटर नहीं होने पर जिन गाडियों का वास्तविक छूटने का समय 21-00 बजे से 06-00 बजे के बीच हो उन गाडियों के टिकट आरक्षण कार्यालय खुलने के समय से 02 घंटे तक रद्द किये जा सकते है।
5 झोनल रेल्वे व्दारा सुनिश्चित किये गये तथा महाप्रबंधक व्दारा अनुमोदित समय सारिणी में प्रकाशित दूरस्थ और पहाडी क्षेत्रों में जहां पर आरक्षण काउंटर अथवा पी आर एस का करंट काउंटर नहीं होने पर जिन गाडियों का वास्तविक छूटने का समय 19-00 बजे से 06-00 बजे के बीच हो उन गाडियों के टिकट आरक्षण कार्यालय खुलने के समय से 02 घंटे तक रद्द किये जा सकते है।
6 यदि आरक्षण चार्ट बनने के समय तक आर.ए.सी / प्रतिक्षासूची धारक यात्री को निश्चित आरक्षण प्राप्त हो जाता है और इसके पश्चात् यात्री द्वारा टिकट रद्द किया जाता हैं, तो आरक्षित टिकट मानकर नियम 6 के अनुसार किराया की वापसी दी जायेगी।
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