किराये की वापसी
(E-Gazette G.S.R.836-E) Dated04/11/2015
IRCA Coaching Tariff No. 26, P-I, V-I, Rule No. 213 (amended) (12/11/2015 से
प्रभावशील)
रेल अधिनियम की धारा 60 केंद्र सरकार व्दारा रेल प्रशासन को किरायें के वापसी संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
रेल अधिनियम की धारा 52: उपयोग में न लाये गये टिकट रद्द करने पर किराया वापसी की जायेगी।
1. नियम का नाम :
a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराया की धनवापसी) नियम, 2015 है।
b. यह नियम 12/11/2015 से लागू है।
2. परिभाषाए -
a. "एआरपी"
b. "प्राधिकृत अभिकर्ता" से तात्पर्य एसे व्यक्ति से है जिसे रेल प्रशासन ने आरक्षित एवं अनारक्षित टिकटों को जारी करने तथा आरक्षित टिकटों को रद्द करने के लिये प्राधिकार दिया है।
c. लेखनशुल्क टिकट रद्दीकरण के लिए प्रस्तुत करने पर किरायें की धनवापसी करते समय, लेखन कार्य हेतू लिए जानेवाले प्रभार ।
d. कंफर्म टिकट ऐसा टिकट जिस पर सीट या बर्थ के आरक्षणकी पुष्टि की गई हो।
e. गंतव्य स्टेशन वह स्टेशन जिसके लिए टिकट जारी किया गया है।
f. किराया किराये में मूल किराया, अनुपूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क सम्मिलित है।
g. आर.ए.सी. टिकट ऐसा टिकट जिस पर शायिका की मॉग करने पर सीट आरक्षित की गई हो और
बाद में आरक्षण के रद्दीकरण पर शायिका दी जा सकती हैं।
h. रेल्वे टिकट केंद्र ऐसा स्थान जहाँ पर आरक्षित तथा अनारक्षित टिकट रेल कर्मचारी या प्राधिकृत अभिकर्ता के व्दारा जारी किये जाते है।
i. आरक्षण शुल्क-सीट या शायिका के आरक्षण के लिए किराए के अलावा जो शुल्क लिया जाता है। j. आरक्षित टिकट ऐसा टिकट जिस पर किसी शायिका या सीट का आरक्षण किया गया है।
k. स्टेशन यह वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के यातायात का हस्तांतरण किया जाता है, जिसमें बुकिंग तथा आरक्षण कार्यालय शामिल है।
g. स्टेशन मास्टर ऐसा रेल कर्मचारी, जो किसी भी नाम से जाना जाता है, जो किसी रेल स्टेशन का समग्र भारसाधक हो तथा इसके अंतर्गत किसी स्टेशन पर किराये की धनवापसी मंजूर करने हेतु प्राधिकृत कोई अन्य रेल कर्मचारी भी हो।
h. टिकट टिकट में एकतरफा यात्रा टिकट या वापसी यात्रा टिकट का आधा भाग शामिल है। किंतु इसके अंतर्गत सीजन टिकट, इंडरेल पास टिकट और किसी आरक्षित सवारी डिब्बे या किसी पर्यटक कार या सैलून या किसी विशेष गाडी के लिए विशेष टिकट नहीं है।
i. टीडीआर यात्री को स्टेशन पर नकद धनवापसी ना दे पाने की स्थिति में यात्री व्दारा उस टिकट को जमा करने पर या इंटरनेट के माध्यम से बुक किये टिकट की दशा में धनवापसी हेतु जमा करने पर जारी की जाने वाली रसीद को टिकट जमा रसीद कहते है।
j. तत्काल टिकट आपात परिस्थितियों में यात्रीयो व्दारा यात्रा करने के लिये अल्प अवधि में जारी की जाने वाली टिकट को तत्काल टिकट कहते है।
k. अनारक्षित टिकट
1 . प्रतिक्षा सूची ऐसा टिकट जिस पर किसी निश्चित बर्थ या सीट का आरक्षण नहीं किया गया हो।
3. (1) अनारक्षित टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को अनारक्षित टिकट धनवापसी के लिये प्रस्तुत किये जाने पर टिकट की सत्यता प्रमाणित करने के बाद धन वापसी की मंजूरी दी जाएगी।
3. (2) आरक्षित, आर ए सी एवं प्रतिक्षा सूची के टिकट धनवापसी के लिये स्टेशन मास्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर टिकटों का सत्यापन कम्प्यूटर या अन्य किसी माध्यम से प्रमाणित होने पर नियमों के अधीन एवं समय सीमा के भीतर धनवापसी की मंजूरी स्टेशन मास्टर व्दारा दी जाएगी।
(क) जब यात्रा आरंभ करने का स्टेशन तथा टिकट जारी करने वाला स्टेशन भिन्न हो :-
(1) जिस स्टेशन से यात्रा आरंभ होनी है उस स्टेशन से संबंधित गाडी के निर्धारित छूटने के समय के पूर्व टिकट जारी करने वाले स्टेशन पर धनवापसी दी जाती है।
(2) जिस स्टेशन से यात्रा आरंभ होनी है उस स्टेशन के संबंधित गाडी के निर्धारित छूटने के समय के पूर्व निर्धारित समय सीमा में टिकट धनवापसी के लिये प्रस्तुत करने पर धनवापसी दी जाती है।
(ख) यात्रा आरंभ करने का स्टेशन तथा टिकट जारी करने वाला स्टेशन से भिन्न स्टेशन पर धनवापसी की मांग किये जाने पर
(1) टिकट आरक्षण कार्यालय के कार्य के समय में तथा संबंधित गाडी के आरक्षण चार्ट बनने के पूर्व
प्रस्तुत करने पर
(2) टिकट का सत्यापन कम्प्यूटर या अन्य किसी माध्यम से प्रमाणित किये जा सकने की स्थिति में
उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर व्दारा धनवापसी की मंजूरी दी जाएगी।
4. लेखन शुल्क इस नियम के अनुसार व्दितीय श्रेणी के अनारक्षित टिकटों पर 30/-रुपये लेखन शुल्क काटकर तथा व्दितीय श्रेणी के आरक्षित टिकटों और अन्य श्रेणियों प्रतीक्षा सूची के टिकटों पर 60/-रुपये लेखन शुल्क काटकर शेष किराए कि धनवापसी स्टेशन मास्टर व्दारा दी जाएगी।
10 - आरंभिक यात्रा के लिए आरक्षण की पुष्टि होने पर किन्तु आगे की यात्रा हेतु आरक्षण की पुष्टि न होने पर या इसके विपरित परिस्थिति में रद्दकरण प्रभार -
ऐसा टिकट जिस पर एक से अधिक यात्राओं के लिये आरक्षण किया गया हो रङ्करण के लिये प्रस्तुत किया जाता है. तब पूरी यात्रा एक यात्रा मानकर यात्रा के विभिन्न चरणों के स्टेटस को ध्यान में ना रखकर केवल पहली यात्रा के स्टेटस के अनुसार धनवापसी दी जाएगी
1. यदि आरंभिक यात्रा के लिए आरक्षण कंफर्म है नियम क्रमांक 6 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
2. यदि आरंभिक यात्रा के लिए आरक्षण आरएसी या प्रतीक्षा सूची का है, नियम क्रमांक 7 के अनुसार धनवापसी दी जाएगी।
नोटः रद्दकरण शुल्क / लेखन शुल्क पहली यात्रा के अनुसार एक ही बार लिया जाएगा।
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